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फिल्म 'शूटर' पर बैन के पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता

गैंगस्टर सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित पंजाबी फिल्म शूटर पर पंजाब सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Fri, 21 Feb 2020 01:27 PM (IST)Updated: Fri, 21 Feb 2020 01:27 PM (IST)
फिल्म 'शूटर' पर बैन के पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता
फिल्म 'शूटर' पर बैन के पंजाब सरकार के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचे फिल्म निर्माता

जेएनएन, चंडीगढ़। कथित तौर पर गैंगस्टर सुक्खा काहलवां के जीवन पर आधारित पंजाबी फिल्म 'शूटर' पर पंजाब सरकार की ओर से प्रतिबंध लगाने का मामला एक बार फिर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है। फिल्म रिलीज करने पर 10 फरवरी को लगाए गए प्रतिबंध को गैर कानूनी बताते हुए फिल्म निर्माता केवल सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें कहा है कि पंजाब सरकार ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही रोक लगाकर संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)ए, 19(1)जी और 21 के तहत प्राप्त मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया है।

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दिलशेर सिंह और खुशपाल सिंह द्वारा निर्देशित फिल्म 'शूटर' पर पंजाब सरकार के प्रतिबंध को अवैध बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने इस फिल्म के लिए सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया है। पंजाब सरकार ने सेंसर बोर्ड के फैसले से पहले ही फिल्म पर रोक लगा दी। फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों, अभिनेताओं और कथा लेखक के खिलाफ मोहाली में नौ फरवरी को दर्ज एफआइआर को भी चुनौती देते हुए कहा है कि पंजाब पुलिस इस फिल्म के जारी होने में बाधाएं खड़ी कर रही है। याचिकाकर्ता ने पुलिस पर फिल्म से जुड़े लोगों को धमकाने के आरोप भी लगाए हैं।

याचिका में कहा गया कि प्रकाश झा प्रोडक्शंस बनाम संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि शांति भंग होने की संभावना होने पर किसी फिल्म पर प्रतिबंध इसके जारी होने के बाद ही लगाया जा सकता है। पंजाब सरकार व पंजाब पुलिस न सिर्फ फिल्म के जारी होने में बाधाएं पैदा कर रहे हैं, बल्कि पुलिस सेंसर बोर्ड पर फिल्म को सर्टिफिकेट न देने के लिए भी दबाव बना रही है। इस याचिका पर सोमवार को अदालत में सुनवाई होने की संभावना है।

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