IELTS करने के बाद भी इमिग्रेशन कंपनी ने नहीं दिलाया वीजा, अब लगा हर्जाना Chandigarh News
शिकायतकर्ता ने आइलेट्स करने के बाद कंपनी से संपर्क किया लेकिन कंपनी ने यह कहकर वीजा दिलवाने से मना कर दिया किया कि कैनेडा देश ने नियमाें में बदलाव कर दिया है।
चंडीगढ़ [राजन सैनी]। आइलेट्स करने के बाद भी वीजा न दिलाना इमीग्रेशन कंपनी को मंहगा पड़ गया। अब कंज्यूमर फोरम ने शिकायतकर्ता द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हुए 33,708 रुपये नौ प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का अादेश दिया है। इसके साथ ही सात हजार रुपये मुआवजा राशि और पांच हजार रुपये केस खर्च देने का भी आदेश दिया है।
सेक्टर-19 निवासी मनीषा रानी ने सेक्टर-22 स्थित ग्लाेबल गेटवेज कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाया था। कंपनी का दावा था कि वह इमीग्रेशन वीजा दिलवाने का काम करती है। मनीषा ने आइलेट्स करने के बाद कंपनी से संपर्क किया, लेकिन कंपनी ने यह कहकर वीजा दिलवाने से मना कर दिया किया कि कैनेडा देश ने नियमाें में बदलाव कर दिया है। इसके बाद शिकायतकर्ता ने कंपनी को उसकी फाइल और पैसे वापस करने के लिए कहा लेकिन बार-बार कहने के बावजूद कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए। परेशान होकर मनीषा ने कंज्यूमर फोरम में कंपनी के खिलाफ शिकायत दी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कंपनी की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ तो उसे एक्स पार्टी घोषित करते कंंज्यूमर फोरम ने अपना यह फैसला सुनाया।
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