फ्लैट देने के नाम पर 26 लाख की ठगी, मामला दर्ज लेकिन आरोपित गिरफ्तार नहीं Chandigarh News
अदालत ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया था बावजूद फ्लैट बनाने वाली कंपनी मालिक उनकी रकम वापस नहीं कर रहे और जो चेक उन्हें दिए थे वह बाउंस हो गए।
मोहाली, जेएनएन। फेज-3बी1 निवासी मंजीत सिंह पिछले कई साल से फ्लैट अलॉट करने के नाम पर उनके साथ ठगी मारने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर परेशान हैं। अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया था, बावजूद फ्लैट बनाने वाली कंपनी मालिक उनकी रकम वापस नहीं कर रहे और जो चेक उन्हें दिए थे वह बाउंस हो गए। मंजीत सिंह ने एसएसपी को शिकायत दी जिस पर मटौर पुलिस ने फ्लैट बनाने वाली कंपनी के तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया लेकिन किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हुई।
मंजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने शोर्या टाउनशिप सेक्टर-86 के डायरेक्टर सुखविंदर सिंह खहरा, कुशल बंसल व अनिल बंसल से प्लाट लेने के लिए 2012 में फीस भरकर मेंबरशिप ली। क्योंकि कंपनी मेंबरों को सस्ते दर पर प्लाट देने की बात कह रही थी। उक्त तीनों व्यक्तियों ने मंजीत सिंह 56 लाख रुपये में फ्लैट देने के लिए सौदा तय किया। मंजीत ने 2013 में कंपनी को फ्लैट के लिए 24 लाख दिए। पहले काफी समय फ्लैट का निर्माण शुरू नहीं हुआ और फिर जब शुरू हुआ तो कंपनी ने 2 लाख 70 हजार रुपये और ले लिए। 2017 में कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट का नाम ही बदल दिया और फ्लैट की कीमत बढ़ा दी। इस पर मंजीत सिंह ने कंपनी डायरेक्टरों को फ्लैट लेने से मना कर दिया और अपने पैसे वापस मांगे। कंपनी ने उनकी रकम वापस नहीं की और उन्होंने अदालत में केस कर दिया। अदालत ने फैसला उनके हक में सुनाया और कंपनी को जमा करवाई रकम का 12 फीसद ब्याज के साथ देने के निर्देश दिए। कंपनी ने उन्हें जमा करवाई 26 लाख 70 हजार रुपये की राशि के कुल 5 चेक दिए जोकि बाउंस हो गए।
अदालत की हिदायतों अनुसार ऐसे मामलों में आरोपित को पहले तीन बार परवाना देना जरुरी होता है और पुलिस ने उक्त व्यक्तियों को परवाना भेज कर हाजिर होने के लिए कहा है, जिस बाद पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजीव कुमार, एसएचओ मटौर।
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें