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कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, SC आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि

पंजाब कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 वर्ष करने को मंजूरी दे दी गई है।

By Kamlesh BhattEdited By: Published: Mon, 16 Sep 2019 12:59 PM (IST)Updated: Tue, 17 Sep 2019 08:28 AM (IST)
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, SC आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि
कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले, SC आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा में दो वर्ष की वृद्धि

जेएनएन, चंडीगढ़। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई पंजाब कैबिनेट की बैठक में अनुसूचित जाति आयोग चेयपर्सन की आयु सीमा 70 से बढ़ाकर 72 वर्ष करने को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। 

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मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति अधिनियम, 2004 की धारा 4 (1) में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। वर्तमान में, अध्यक्ष के पद का कार्यकाल छह वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु है, इसेे बढ़ाकर 72 वर्ष किया जाएगा। इस निर्णय से पद के लिए अधिक अनुभवी व्यक्ति को इस पर नियुक्त करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार राज्य के एससी समुदायों के हितों की रक्षा और उनकी सुरक्षा के लिए प्रभावी कानूनों का कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

पंजाब कैबिनेट ने धान (खरीफ 2019-20) के लिए पंजाब कस्टम मिलिंग पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। इसमें अधिक सुरक्षा प्रावधान शामिल हैं। राज्य में संचालित 4000 से अधिक मिलों से धान की निर्बाध मिलिंग और केंद्रीय पूल में चावल की सुगम डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना को मंजूरी दी गई है।

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