Move to Jagran APP

शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक अक्टूबर तक जागरूकता, दो अक्टूबर से कटेंगे चालान Chandigarh News

पहला चरण 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक का होगा। जिसमें जागरूकता पर फोकस होगा। फेज-टू में दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 जयंती पर श्रमदान होगा।

By Edited By: Published: Mon, 09 Sep 2019 10:11 PM (IST)Updated: Tue, 10 Sep 2019 10:44 AM (IST)
शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक अक्टूबर तक जागरूकता, दो अक्टूबर से कटेंगे चालान  Chandigarh News
शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एक अक्टूबर तक जागरूकता, दो अक्टूबर से कटेंगे चालान Chandigarh News

चंडीगढ़, जेएनएन। सिटी ब्यूटीफुल को प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए मंगलवार से अभियान की शुरुआत हो गई है। यह अभियान तीन चरणों में चलेगा। पहला चरण 11 सितंबर से एक अक्टूबर तक का होगा। जिसमें प्लास्टिक को बैन करने की तैयारियां और जागरूकता पर फोकस होगा। फेज-टू में दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 जयंती पर श्रमदान होगा। एक बड़ा जन आंदोलन प्लास्टिक पर रोक के लिए होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में तीन से 27 अक्टूबर तक एकत्रित किए गए प्लास्टिक वेस्ट की रीसाइकिल और डिस्पोजल का काम होगा।

loksabha election banner

एडवाइजर मनोज कुमार परिदा ने शहर को प्लास्टिक फ्री बनाने के इस अभियान पर अधिकारियों से मीटिंग की। इस मीटिंग में सभी डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में एडवाइजर ने अधिकारियों से पूछा कि चंडीगढ़ में कितना प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। पहले सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने के लिए कौन से जरूरी कदम उठाने की जरूरत होगी। 11 सितंबर से तैयारियां और जागरूकता फैलाई जाएगी। इसके बाद दो अक्टूबर से सख्ती बरतते हुए चालान कटने लगेंगे। दो अक्टूबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ बड़ा जनआंदोलन छोड़ने का आह्वान किया था।

बड़े स्तर पर चलेगा जागरूकता अभियान

इसके तहत स्वच्छता ही सेवा प्लास्टिक फ्री इंडिया कैंपेन शुरू किया जा रहा है। मार्केट एरिया में सिंगल यूज प्लास्टिक का विभिन्न स्तर पर इस्तेमाल होता है। इसके प्रति बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलेगा। पीजीआइ और पेक जैसे संस्थानों ने कई महत्वपूर्ण प्वाइंट मीटिंग में बताए। साथ ही इससे निपटने के अहम सुझाव भी दिए।

एक लाख जुर्माना और पांच साल सजा

दो अक्टूबर के बाद प्लास्टिक बैन के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्लास्टिक के इस्तेमाल पर एक लाख रुपये का चालान तो कटेगा ही पांच साल तक की सजा का प्रावधान भी रहेगा। इसके लिए नियमों में संशोधन किया जा चुका है। अभी तक पॉलीथिन के इस्तेमाल पर पांच हजार रुपये का चालान होता है।

हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.