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प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के दोषी को दस साल की कैद, पढ़िए पूरा मामला Chandigarh News

दोषी सूरज को सेक्टर-26 थाना पुलिस ने अक्टूबर 2017 को गिरफ्तार किया था। उसके कैरी बैग में से 26 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए थे।

By Vikas KumarEdited By: Published: Sat, 07 Sep 2019 11:26 AM (IST)Updated: Sat, 07 Sep 2019 11:26 AM (IST)
प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के दोषी को दस साल की कैद, पढ़िए पूरा मामला Chandigarh News
प्रतिबंधित इंजेक्शन बेचने के दोषी को दस साल की कैद, पढ़िए पूरा मामला Chandigarh News

चंडीगढ़ [राजन सैनी]। जिला अदालत ने प्रतिबंधित इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किए व्यक्ति को दस साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान दड़वा निवासी सूरज के रूप में हुई। सेक्टर-26 थाना पुलिस ने सूरज को अक्टूबर, 2017 को गिरफ्तार किया था।

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दर्ज मामले के मुताबिक, सेक्टर-26 थाना पुलिस गश्त करते हुए ट्रांसपोर्ट लाइट की तरफ जा रहे थे। उक्त व्यक्ति पुलिस को हाथ में कैरी बैग लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस काे सामने खड़ा देख सूरज ने अपना रास्ता बदल लिया और तेज-तेज कदमों से चलना लगा। पुलिस को उस पर शक हुआ तो भागकर उसे पकड़ लिया। जब उसकी तालाशी ली गई तो कैरी बैग में से 26 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद हुए। जब पुलिस ने इसके बारे में पूछा तो वह काेई जवाब न दे सका और न ही कोई लाइसेंस दिखा सका। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया था।

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