तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी
मोहाली में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लोगों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा।
जासं, मोहाली : जिले में तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए अब लोगों को लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। यह लाइसेंस नगर निगम की ओर से जारी किया जाएगा। नगर निगम की हाउस मीटिग में तंबाकू बेचने के लिए लाइसेंस लेने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया जा चुका है। अब इसके लिए स्थानीय निकाय विभाग से हरी झंडी का इंतजार है।
यदि इस पर मुहर लगी तो इसके साथ ही मोहाली पंजाब का पहला जिला बन जाएगा, जहां बिना लाइसेंस लिए तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं की जा सकेगी। निगम कमिश्नर भूपिदर पाल सिंह ने बताया कि जल्द इससे संबंधित रूल एंड रेगुलेशन बना लिए जाएंगे। इसके बाद लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
मेयर कुलवंत सिंह ने कहा कि लाइसेंस प्रणाली शुरू करने से गैर-कानूनी रूप से फुटपाथ पर तंबाकू बेचने वाले दुकानदारों पर लगाम कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि लाइसेंस सिस्टम शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों को तंबाकू के बुरे प्रभाव से बचाना है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा बीते समय में एडवाइजरी भी जारी की गई थी।
ध्यान रहे कि तंबाकू कंट्रोल पर काम करने वाली संस्था जनरेशन सेवियर एसोसिएशन की प्रधान उपिदर प्रीत कौर गिल ने निगम की बैठक में प्रस्ताव पास करवाया था।
गौरतलब है कि गत दिनों ही इस विषय को लेकर एक वर्कशॉप का आयोजन भी निगम कार्यालय में हुआ था। इसमें पटना, रांची, लखनऊ, बरेली, फैजाबाद, बोकारो, दार्जिलिग, जलपाईगुड़ी जैसे शहरों के नगर निगम के माहिर पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि उनके शहरों के नगर निगमों द्वारा तंबाकू की बिक्री के लिए लाइसेंस प्रणाली शुरू की गई है। मोहाली प्रशासन की ओर से भी स्कूलों के आसपास के तंबाकू की ब्रिकी पर रोक है। वहीं इसके लिए विभाग की ओर अभियान भी चलाया जाता है। लाइसेंस जारी होने के बाद तंबाकू ब्रिकी में ओर कमी होगी। इसका लाभ लोगों को मिलेगा।