क्षतिग्रस्त कार का इंश्योरेंस क्लेम न देना पड़ा मंहगा, कंज्यूमर फोरम ने ठोका इतना जुर्माना Chandigarh News
एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त कार का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देना नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी को 30 लाख रुपये ब्याज सहित देने का आदेश दिया है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त कार का इंश्योरेंस क्लेम नहीं देना नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी को 30,36,026 रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। मनीमाजरा स्थित सराया इंडस्ट्री कंपनी ने 26 जुलाई, 2017 को 80 लाख रुपये में कार खरीदी। उसी दिन कंपनी ने नेशनल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी से कार का 1,13,000 रुपये में एक साल के लिए इंश्योरेंस कवर लिया। चार फरवरी, 2018 को कंपनी के एमडी से कार का एक्सीडेंट हो गया। इसके बाद उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम की मांग की।
इंश्योरेंस कंपनी द्वारा भेजे गए कर्मचारी ने 10 फरवरी, 2018 को कार का जायजा लेने के बाद 32,84,212 रुपये क्लेम बनाया। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। परेशान होकर शिकायतकर्ता कंपनी ने कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान इंश्योरेंस कंपनी ने अपने पक्ष में दलील देते हुए कहा कि शिकातयकर्ता कंपनी द्वारा कार का एक्सीडेंट होने के पांच दिन बाद क्षतिग्रस्त कार की सूचना दी गई। कार को ठीक करवाने के लिए 10 फरवरी, 2018 को वर्कशॉप में भेजा गया। जांच में पाया गया कि कार में जो इंजन था वह विदेशी कंपनी का था। इंश्योरेंस पॉलिसी के नियमों के मुताबिक फॉरेन कंपनी के इंजन को कवर नहीं किया गया। इसके साथ ही कंपनी 72 घंटे बाद दी गई सूचना पर क्लेम नहीं दे सकती।
दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने इंश्योरेंस कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता कंपनी को 30,36,026 रुपये 12 प्रतिशत ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही 55,000 रुपये केस खर्च अलग से देने का आदेश दिया है।