HC का आदेश, मोहाली को चंडीगढ़ से जोडऩे वाले मार्गों के निर्माण में गति लाए सरकार Chandigarh News
खरड़ से चंडीगढ़ और एयरपोर्ट रोड का निर्माण कार्य अधूरा होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। खरड़ से चंडीगढ़ और एयरपोर्ट रोड का निर्माण कार्य अधूरा होने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता याचिका वापस लेकर संबंधित विभागों को रीप्रेजेंटेशन देगा और रीप्रेजेंटेशन पर तीन माह में उन्हें निर्णय लेना होगा।
हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा गया था कि पश्चिमी खरड़ में यमुना अपार्टमेंट से चंडीगढ़ सेक्टर-39 के बीच मार्ग का काम अधूरा पड़ा है जिसे पूरा नहीं करवाया गया है। ट्राईसिटी प्लान में इस रोड का प्रावधान है लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा रहा। इसके साथ ही खरड़ के टी जंक्शन से सेक्टर-56 फेज एक तक के मार्ग का काम अधूरा पड़ा है जिसे पूरा नहीं किया जा रहा है। साथ ही एयरपोर्ट रोड वीआर पंजाब माल से लेकर हसनपुर तक के रोड को भी पूरा करवाने का निर्देश दिया जाए।
छूट मिलने के बाद याची ने वापस ली याचिका
हाईकोर्ट ने इसपर याची से पूछा कि क्या इस बारे में याची ने संबंधित अथॉरिटी को कोई रीप्रेजेंटेशन दी है। इसपर याची ने बताया कि उसने कोई रीप्रेजेंटेशन नहींं दी है। हाईकोर्ट के इस सवाल के बाद याची ने हाईकोर्ट ने याचिका वापस लेने की छूट मांगी और बताया कि वह अब अथॉरिटी को रीप्रेजेंटेशन देगा। हाईकोर्ट ने याची को यह छूट दी जिसके बाद याचिका वापस ले ली गई।
तीन माह में लेना होगा निर्णय
हालांकि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया कि याची को जो रीप्रेजेंटेशन सौंपेगा उसपर अथॉरिटी को तीन माह के भीतर निर्णय लेना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जो भी निर्णय कार्य लंबित हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाने की दिशा में काम किया जाएगा।