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एफबार गोलीकांड के आरोपित चेतन मुंजाल को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में गोली चलाने वाले पांच आरोपितों में से एक चेतन मुंजाल की याचिका को मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया।

By Sat PaulEdited By: Published: Wed, 08 May 2019 04:31 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2019 04:31 PM (IST)
एफबार गोलीकांड के आरोपित चेतन मुंजाल को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
एफबार गोलीकांड के आरोपित चेतन मुंजाल को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। किरण खेर के राजनीतिक सलाहकार सहदेव सलारिया की जन्मदिन पार्टी में गोली चलाने वाले पांच आरोपितों में से एक ने जिला अदालत में जमानत याचिका दायर की। आरोपित चेतन मुंजाल की याचिका को मंगलवार को अदालत ने खारिज कर दिया।

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पुरानी रंजिश के चलते हुआ था झगड़ा

19/20 नवंबर 2018 की रात को सलारिया सेक्टर-26 स्थित एफबार कैफे में एक पार्टी चल रही थी। पार्टी में डड्डूमाजरा कॉलोनी निवासी रिंकू, सेक्टर-50 निवासी चेतन मुंजाल, सेक्टर-55 निवासी राजेश कुमार पासवान, सेक्टर-51 निवासी अर्जुन ठाकुर व जीरकपुर निवासी रोहित भारद्वाज उर्फ रिम्मी (एक पक्ष) वजयदीप के साथ दीपक कुंडू, योगेश्वर व पंकज (दूसरा पक्ष) का पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ। रिंकू और चेतन मुंजाल ने अपनी-अपनी पिस्टल निकालकर जयदीप व योगेश्वर पर फायर कर दिया, जबकि पंकज से मारपीट की। वारदात के बाद सभी आरोपित फरार हो गए थे। पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ आइपीसी की धारा-307, 34, 506, 201, 188 व आर्म्स एक्ट 25/54/59 के तहत केस दर्ज किया था।

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