कैरी बैग के अलग से दस रुपये लिए, एलांते मॉल के शोरूम पर लगा तीन हजार रुपये जुर्माना
कंज्यूमर फोरम ने शोरूम को शिकायतकर्ता को 1500 रुपये मुआवजा और 1500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। उसे दस रुपये भी वापस करने होंगे।
जासं, चंडीगढ़। कैरी बैग का अलग से चार्ज वसूलना एलांते मॉल स्थित वेस्टसाइड शोरूम को मंहगा पड़ गया। कंज्यूमर फोरम ने शोरूम को शिकायतकर्ता को 1500 रुपये मुआवजा और 1500 रुपये केस खर्च देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शिकायतकर्ता से वसूले गए दस रुपये वापस करने के साथ उनके यहां आने वाले सभी ग्राहकों को फ्री में कैरी बैग देने का आदेश दिया है। पंचकूला निवासी सपना ने शोरूम से अपने लिए ड्रैैस ली थी। जब कैश काउंटर पर पैसे देने गई तो काउंटर पर उससे कैरी बैग के अलग से दस रुपये वसूल किए। सपना ने पैसे देने से मना किया पर वह नहीं माने। परेशान होकर सपना ने कंज्यूमर फोरम में इसकी शिकायत दी।
वेस्टसाइड ने दी यह दलील
मामले की सुनवाई के दौरान वेस्टसाइड की तरफ से दलील दी गई कि सरकार ने प्लास्टिक बैग पर बैन लगा रखा है। इसलिए वह पेपर कैरी बैग ग्राहकों को देते है। बताया कि कैरी बैग के ऊपर ही बैग का चार्ज लिखा हुआ है, ताकि जो लेना चाहे वह ही कैरी बैग ले। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फोरम ने अब यह फैसला सुनाया है।
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