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समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया तो जुर्माना

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़ चंडीगढ़ नगर निगम ने अपने शिकायत केंद्र को भी अब सिटीजन चार्टर के साथ जोड़ने

By JagranEdited By: Published: Sun, 10 Dec 2017 06:07 PM (IST)Updated: Mon, 11 Dec 2017 11:02 AM (IST)
समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया तो जुर्माना
समय पर शिकायत का निवारण नहीं किया तो जुर्माना

राजिंद्र शर्मा, चंडीगढ़

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चंडीगढ़ नगर निगम ने अपने शिकायत केंद्र को भी अब सिटीजन चार्टर के साथ जोड़ने का फैसला लिया है। जिसके बाद निगम के हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली शिकायतों का अगर कोई अधिकारी समय पर निवारण नहीं करेगा तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। निगम अगले दो माह के अंदर इस संबंध में पूरी प्रक्रिया को लागू कर देगा।

निगम ने शिकायतें दर्ज करवाने के लिए लोगों को शिकायत केंद्र पर हेल्पलाइन नंबर 155304 की सुविधा दी है। शहर में हर रोज सैंकड़ों लोग अलग-अलग विभाग से जुड़ी शिकायतें इस नंबर पर दर्ज करवाते हैं, लेकिन इसमें कई विभाग ऐसे हैं, जिनकी सैंकड़ों शिकायतें पेंडिंग पड़ी हैं। इन शिकायतों का समय पर हल हो सके, इसलिए निगम सिटीजन चार्टर को शिकायत केंद्र के साथ जोड़ने जा रहा है, ताकि समस्या का हल न करने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जा सकें।

शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को जाएगा मेसेज

शिकायत केंद्र के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत देने पर एक मैसेज शिकायतकर्ता को जाएगा, जिसमें संबंधित अधिकारी के नाम और पोजीशन के बारे में जानकारी दी जाएगी। संबंधित अधिकारी को भी एक मैसेज जाएगा, जिसमें शिकायत की जानकारी और उसको तय समय के अंदर हल करने की भी उसे चेतावनी दी जाएगी।

सैकड़ों शिकायतें पड़ी हैं पेंडिंग

नगर निगम के शिकायत केंद्र पर इस साल एक जनवरी से लेकर अब तक 27673 के करीब शिकायतें आई हैं, जिसमें से कई विभागों की सैंकड़ों शिकायतें अभी तक पेंडिंग पड़ी हैं। इलेक्ट्रिकल की 100, हॉर्टिकल्चर की 108, बिल्डिंग एंड रोड्स की 46 और वाटर सप्लाई एंड सीवरेज की 122 के करीब शिकायतें पेंडिंग पड़ी है, जिनका कि निवारण नहीं हो पाया है।

अधिकतम एक हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान

सिटीजन चार्टर में अभी फिलहाल अधिकतम एक हजार रुपये संबंधित अधिकारी को जुर्माना करने का प्रावधान है। अगर कोई अधिकारी अपने कुल केसों में से 20 प्रतिशत और इससे ज्यादा समय के लिए देरी करता है तो उसे प्रतिदिन 10 रुपये के हिसाब से हर दिन का जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि अधिकतम एक हजार रुपये होगा।

कार्य के लिए तय किया गया समय

सिटीजन चार्टर में अलग-अलग विभागों के कार्यो के लिए समय भी तय किया गया है, जो इस प्रकार है।

-काम - दिन

-पैच वर्क - 5

-मलबा हटाने का समय - 7

-पेड़ों की छंटाई - 6

-स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयर - 3

-लीकेज से पानी का लो प्रेशर - 7

-गंदे पानी की सप्लाई - 2

-ब्लॉक सीवर लाइन की सफाई - 3

-ब्लॉक रोड गली - 2

-डस्टबिन से कचरा हटाना - 2

-रोड्स की सफाई - 2

-फायर एनओसी जारी करना - 30

कोट्स

नगर निगम शिकायत केंद्र को सिटीजन चार्टर के साथ जोड़ने जा रहा है। इसमें अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है कि वे तय समय के अंदर शिकायतों का निवारण करें। ऐसा न करने पर उन पर जुर्माना लगेगा।

-राजेश गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर निगम चंडीगढ़।


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