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सावधान, ट्रेन के आगे सेल्फी ली तो देना पड़ेगा दो हजार रुपये जुर्माना

यदि ट्रेन के आगे सेल्‍फी ली तो अब दो हजार रुपये का जुर्माना और छह माह की कैद की सजा हो सकती है। यह कदम युवाओं में ट्रेनों के आगे खड़े होकर सेल्‍फी लेने पर लगाम के लिए उठाया गया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Mon, 16 Oct 2017 01:25 PM (IST)Updated: Mon, 16 Oct 2017 01:25 PM (IST)
सावधान, ट्रेन के आगे सेल्फी ली तो देना पड़ेगा दो हजार रुपये जुर्माना
सावधान, ट्रेन के आगे सेल्फी ली तो देना पड़ेगा दो हजार रुपये जुर्माना

जेएनएन, बठिंडा। य‍दि आप भी सेल्‍फी के शौकीन हैं तो सावधान हो जाएं। युवाओं में सेल्‍फी का शौक कई बार सनक की हद तक पहुंच जाता है। ऐसे में अब रेलवे भी सतर्क हो गया है। अब यदि ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी ली तो दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही छह माह की कैद भी हाे सकती है।

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रेलवे अधिकारियों के मुताबिक कई मामलों में देखा गया है कि स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने के साथ ही कुछ लोग विशेषकर युवा ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। लोगों को ट्रैक पर उतरकर अथवा ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी न लेने के प्रति जागरूक किया जा रहा है।

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रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बठिंडा पोस्ट के इंचार्ज योगेश कुमार दहिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने रेल यात्रियों को सेल्फी न लेने के प्रति जागरूक करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तरी रेलवे में सभी जगह ट्रेन के आगे खड़े होकर सेल्फी न लेने के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि ट्रैक पर जाकर सेल्फी लेने अथवा ट्रेन आने पर प्लेटफार्म किनारे से ही खड़े होकर पीछे से आती ट्रेन के साथ सेल्फी लेने को ट्रेसपास अपराध की श्रेणी में रखा गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अंबाला के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रेलवे एक्ट का उल्लंघन कर सेल्फी लेने वालों के खिलाफ किया जाने वाला जुर्माना बढ़ाकर पांच हजार रुपये करने का प्रस्ताव है। फिलहाल इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।

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