कत्ल करने के दोष में तीन सगे भाइयों को उम्रकैद और जुर्माना
संस, ब¨ठडा : अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने जिले के गांव नंदगढ़ कोटड़ा निवासी तीन सगे भाइयों को एक युवक का कत्ल करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई और एक- एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया।
संस, ब¨ठडा : अतिरिक्त जिला सेशन जज की अदालत ने जिले के गांव नंदगढ़ कोटड़ा निवासी तीन सगे भाइयों को एक युवक का कत्ल करने के दोष में उम्रकैद की सजा सुनाई और एक- एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। नंदगढ़ कोटड़ा के निवासी दर्शन ¨सह ने बालियांवाली थाने की पुलिस से बयान दर्ज करवाए थे कि पांच मई 2016 को गांव के ही गुर¨वदर ¨सह, सरबजीत ¨सह व हरप्रीत ¨सह, काना ¨सह, काला ¨सह नंदगड़ कोटड़ा ने उसके बेटे राम ¨सह का अपने घर के गेट के सामने तेजदार हथियारों से कत्ल कर दिया। उन्होंने बताया कि दोषी गुर¨वदर ¨सह ने उसके लड़के राम ¨सह को मोटरसाइकल से टक्कर मार दी। बाद में मारपीट भी की गई थी। जिसकी शिकायत देने के लिए वह अपने लड़के राम ¨सह के साथ दोषियों के घर गया तो बात सुनने के बजाय दोषियों ने तेज हथियारों से हमला कर दिया, जिसमें उसके लड़के राम ¨सह की उसकी आंखों के सामने मौत हो गई। पुलिस ने तीनों भाईयों के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज कर अदालत में पेश कर दिया है। जज ललित कुमार ¨सगला ने तीनों भाईयों को उमर कैद व जुर्माने की सजा सुना दी है।