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अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल की एसओपी जारी

डिमांड के मद्देनजर सरकार राज्य में सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 20 Sep 2020 11:05 PM (IST)Updated: Mon, 21 Sep 2020 05:09 AM (IST)
अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल की एसओपी जारी
अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन इस्तेमाल की एसओपी जारी

जासं,बठिडा : कोरोना महामारी में बढ़ी ऑक्सीजन की डिमांड के मद्देनजर सरकार राज्य में सप्लाई को मॉनिटर करने के लिए तीन सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन के इस्तेमाल के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (एसओपी) जारी कर सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ऑक्सीजन की उपलब्धता व सप्लाई को बनाए रखने के लिए गठित कमेटी में सरकारी मेडिकल कालेज पटियाला के डॉ. हरदीप बराड़, सरकारी मेडिकल कालेज फरीदकोट के डॉ. गुरकिरण कौर व सरकारी मेडिकल कालेज अमृतसर की गगनदीप कौर को शामिल किया गया है। इस कमेटी ने सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों को ऑक्सीजन के इस्तेमाल को लेकर एसओपी जारी की गई है। एसओपी द्वारा मरीज जो कमरे की हवा पर 94 फीसदी से अधिक आक्सीजन हासिल कर रहा हैं तो उसे डॉक्टर की सलाह पर आक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, बल्कि एंटी वायरल उपचार ही दिया जाए। वहीं जिन मरीजों में ऑक्सीजन लेबल 90 से 94 के बीच कम व बढ़ रहा हैं तो उन्हें केवल पांच मिनट तक नाक से ऑक्सीजन दिया जाए। इससे ऑक्सीजन की 40 फीसदी बचत होगी। ऑक्सीजन के प्रेशर में पांच एल प्रति मिनट से बढ़ोतरी नही करने। 90 फीसदी से कम वाले केस में नाक से आक्सीजन10 एल प्रति मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। वेंचुरी मास्क का उपयोग न करने को कहा गया जिसमें अधिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। ऑक्सीजन के इस्तेमाल नहीं करने पर रेगुलेटर पूरी तरह बंद कर लॉक करने, समय-समय पर आक्सीजन की पाइपों की जांच करवाने ताकि ऑक्सीजन की बर्बादी न हो सके जैसी हिदायतों की सख्ती से पालना करने के लिए कहा गया हैं।


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