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फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघना करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघना करने पर एडजुकेटिग अफसर फूड सेफ्टी एक्ट-2006 कम एडीसी बठिडा की अदालत की ओर से 5 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना फूड प्रोडक्ट्स ई-33 ग्रोथ सेंटर बठिडा के फॉर्म द्वारा तैयार किए कुकिग तेल व देसी घी के प्रोडक्टों के सैंपल फेल आने पर किया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Oct 2020 11:10 PM (IST)Updated: Fri, 09 Oct 2020 11:10 PM (IST)
फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघना करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना
फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघना करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना

जागरण संवाददाता, बठिडा : फूड सेफ्टी एक्ट की उल्लंघना करने पर एडजुकेटिग अफसर फूड सेफ्टी एक्ट-2006 कम एडीसी बठिडा की अदालत की ओर से 5 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। यह जुर्माना फूड प्रोडक्ट्स ई-33 ग्रोथ सेंटर बठिडा के फॉर्म द्वारा तैयार किए कुकिग तेल व देसी घी के प्रोडक्टों के सैंपल फेल आने पर किया गया है।

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एडीसी राजदीप सिंह बराड़ ने बताया कि जिला सेहत अफसर की टीम द्वारा चेकिग दौरान उक्त फर्म द्वारा तैयार किए जाते विभिन्न प्रोडक्ट में होम उत्सव कुकिग मीडियम, होम डे कुकिग मीडियम, स्टार फ्रेश कुकिग मीडियम व पंजाब फ्रेश देसी घी के सैंपल लिए गए थे। इनको फूड एनालिस्ट पंजाब चंडीगढ़ से प्राप्त हुई रिपोर्ट में फेल पाया गया। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार फर्म द्वारा बनाए जाते प्रोडक्ट के तहत होम उत्सव कुकिग मीडियम, होम डे कुकिग मीडियम व स्टार फ्रेश कुकिग मीडियम के सैंपल फेल आने पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना करने के अलावा पंजाब फ्रेश देसी घी के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर दो लाख रुपये का जुर्माना किया गया है।


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