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नेशनल उपभोक्ता फोरम में 25 को होगी हर अलॉटी की सुनवाई

नगर सुधार ट्रस्ट के मनमोहन कालिया फ्लैट्स में हुए घपले के बाद मंगलवार को दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान नेशनल उपभोक्ता फोरम ने अलॉटियों व ट्रस्ट को 25 अक्टूबर का समय दे दिया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Sep 2018 08:52 PM (IST)Updated: Tue, 18 Sep 2018 08:52 PM (IST)
नेशनल उपभोक्ता फोरम में 25 को होगी हर अलॉटी की सुनवाई
नेशनल उपभोक्ता फोरम में 25 को होगी हर अलॉटी की सुनवाई

जागरण संवाददाता, ब¨ठडा : नगर सुधार ट्रस्ट के मनमोहन कालिया फ्लैट्स में हुए घपले के बाद मंगलवार को दिल्ली में हुई सुनवाई के दौरान नेशनल उपभोक्ता फोरम ने अलॉटियों व ट्रस्ट को 25 अक्टूबर का समय दे दिया है। जिस दौरान सभी व्यक्तियों की एक-एक कर सुनवाई होगी। इसके बाद फोरम की ओर से फैसला सुनाया जाएगा। जबकि सुनवाई के दौरान पहले दो हफ्तों का समय देने पर बात की जा रही थी, लेकिन यह समय कम होने का तर्क देकर 25 अक्टूबर तक किया गया है।

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गौर हो कि राज्य उपभोक्ता कमीशन की ओर से नगर सुधार ट्रस्ट के मनमोहन कालिया फ्लैट्स में हुए घपले को लेकर अलॉटियों को ब्याज सहित 30 दिन में रिफंड देने का फैसला सुनाने के बाद ट्रस्ट ने नेशनल कमीशन में अपील 12 अप्रैल को कर दी थी। वहीं दूसरी तरफ फ्लैट्स के अलॉटियों ने भी राज्य कमीशन के फैसले के आधार पर पैसे रिफंड करने की बात की है।

फ्लैट्स के अलॉटियों की तरफ से बनाई गई मनमोहन कालिया फ्लैट एसोसिएशन की ओर से ट्रस्ट को चेतावनी दी गई है कि अगर उनको ब्याज सहित रिफंड नहीं दिया गया तो वह संघर्ष करेंगे। इसको लेकर प्रधान सुनील ¨सगला ने बताया कि स्टेट कमिशन के आदेशों को ट्रस्ट अनदेखा कर रहा है। इसके खिलाफ उच्च न्यायालय का सहारा लिया जाएगा, जबकि ट्रस्ट की ओर से फ्लैट्स की अलॉटमेंट के दौरान जो कुछ ब्रॉशर में दिखाया गया था, उसके हिसाब से कुछ नहीं मिला। वहीं अब अगर ट्रस्ट ने उनका ब्याज समेत रिफंड नहीं किया तो वह संघर्ष करने को मजबूर होंगे। राज्य कमीशन की ओर से 15 फरवरी को सुनाए गए फैसले के आधार पर 30 दिन में अलॉटियों को ब्याज सहित रिफंड वापस करना था, लेकिन ट्रस्ट ने पहले तो 56 दिन के बाद 12 अप्रैल को अपील दायर की।

ट्रस्ट का पटीशन में दिया गया तर्क

ट्रस्ट ने दायर की गई पटीशन में तर्क दिया है कि सभी फ्लैट्स लोगों के रहने लायक बनाए गए हैं। जबकि यहां पर 4 साल से कोई भी नहीं रह रहा, जिसके चलते इनकी हालत ऐसी हो गई है। ट्रस्ट की ओर से अब करीब 1 करोड़़ रुपए खर्च कर फ्लैट्स की हालत को ठीक करवाया गया है। इसके लिए दो टेंडर निकाले गए थे। इसके तहत 45 लाख रुपए के एक टेंडर के साथ रेन वाटर हार्वे¨स्टग व पेंट का काम करवाया गया है तो दूसरे टेंडर 40 लाख रुपए के साथ फायर सेफ्टी का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा अन्य छोटे मोटे काम में सीवरेज व लिफ्ट का प्रबंध किया गया है।

सवा साल पहले किया था अफसरों को सस्पेंड

मनमोहन कालिया फ्लैट्स के अलॉटियों की तरफ से जब बार बार घपले का मुद्दा विजिलेंस के पास उठाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं तो उनके द्वारा लोकल बाडी मंत्री नवजोत ¨सह सिद्धू के साथ मुलाकात की गई। इस पर कार्रवाई करते हुए सिद्धू ने एक साल पहले 4 मई 2017 को ट्रस्ट के 11 अफसरों को सस्पेंड कर दिया था।

20 करोड़ की राशि करनी थी रिफंड

मनमोहन कालिया फ्लैट्स के निर्माण में हुए घपले को लेकर उपभोक्ता फोरम ने अलॉटियों की तरफ से दर्ज दो केसों में फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत करीब 20 करोड़ की राशि देने का फरमान दिया गया है। जबकि दो फैसलों के अनुसार पहली बार केस करने वाले अलॉटियों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 50 हजार रुपए कंपनसेशन और प्लॉट की पूरी रकम लौटानी है। वहीं किराए के केस में अलॉटियों को 10,000 रुपए किराया कंटीन्यू के साथ 50 हजार कंपनसेशन और पूरी रकम वापस करनी है। वर्तमान में 30 अलॉटियों ने कोर्ट में केस किया था और इसमें करीब 26 से 30 लाख रुपए एक फ्लैट का दिया गया था। एक फ्लैट में 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज भी देना है। इन दोनों केसों में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को 20 करोड़ की राशि देनी बनती है।


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