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संगत मंडी में पुलिस की कार्रवाई से खफा भट्ठा मालिकों ने परिवार समेत थाने के समक्ष दिया धरना

बठिडा-डबवाली सड़क पर गांव गहरी बुट्टर में जमीन के झगड़े की रंजिश के तहत पिछले दिनों गांव के ही कुछ लोगों ने बठिडा के एक भट्टा मालिक को रास्ते में घेर कर मारपीट की थी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 27 Jun 2021 10:44 PM (IST)Updated: Sun, 27 Jun 2021 10:44 PM (IST)
संगत मंडी में पुलिस की कार्रवाई से खफा भट्ठा मालिकों ने परिवार समेत थाने के समक्ष दिया धरना
संगत मंडी में पुलिस की कार्रवाई से खफा भट्ठा मालिकों ने परिवार समेत थाने के समक्ष दिया धरना

संवाद सूत्र, संगत मंडी : बठिडा-डबवाली सड़क पर गांव गहरी बुट्टर में जमीन के झगड़े की रंजिश के तहत पिछले दिनों गांव के ही कुछ लोगों ने बठिडा के एक भट्टा मालिक को रास्ते में घेर कर मारपीट की थी। इसके बाद पीड़ित ने थाना संगत में उक्त लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया था परंतु पुलिस ने आरोपितों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। इससे दुखी होकर भट्ठा मालिकों ने परिवार सहित थाना संगत आगे धरना लगाया। पीड़ित भट्ठा मालिक धर्मपाल गर्ग निवासी बठिडा ने बताया कि उनकी गांव गहरी बुट्टर में जमीन का सांझे खाते संबंधी गांव के कुछ लोगों के साथ कब्जे को लेकर विवाद चल रहा है। इसको लेकर 29 मई को गांव रहने वाले मनदीप सिंह पुत्र हरचंद सिंह, स्वर्ण सिंह पुत्र कंता सिंह और तरसेम सिंह पुत्र बंता सिंह ने उसको घेर कर उससे मारपीट की थी और उससे इतनी बुरी तरह मारपीट की गई कि उसकी आंख की रोशनी भी चली गई और सिर पर भी काफी चोटें लगी। उन्होंने बताया कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी संगत पुलिस की तरफ से मुलाजिमों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया जिसको लेकर आज धरना दिया गया हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि थाना मुखी ने धरने पर बैठे पीड़ितों से बातचीत करना भी जरूरी नहीं समझा हालांकि वह थाने में ही मौजूद थे। पीड़ितों ने एएसआई धर्मवीर सिंह को अपना मांगपत्र सौंपा। अदालत के आदेश अनुसार करेंगे कार्रवाई

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जांच अधिकारी एएसआइ धर्मवीर सिंह ने बताया कि इससे पहले भी मुलाजिमों पर कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया था और झगड़े के दौरान इस्तेमाल की गई गाड़ी के अलावा हथियार भी कब्जे में ले लिए गए थे परंतु बाद में उन्होंने जमानत ले ली थी। पिछले दिनी जुर्म में बढ़ोतरी धाराएं भी लगा दी गई थीं। उन्होंने कहा कि अदालत में इस मामले की सुनवाई होगी और अदालत के हुक्म अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।


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