देह व्यापार मामले में होटल मालिक और मैनेजर पर पर्चा दर्ज
ब¨ठडा की सीआईए-1 ¨वग की पुलिस ने बीते शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे के मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
जासं, ब¨ठडा : ब¨ठडा की सीआईए-1 ¨वग की पुलिस ने बीते शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए शहर के एक होटल में चल रहे देह व्यापार के धंधे के मामले में तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस दौरान पुलिस की ओर से होटल की तलाशी लेने के बाद यह खुलासा भी हुआ कि युक्त होटल के मालिक ने होटल में बाहर के लोगों को बिना किसी शिनाख्त के रखा हुआ था। इस कार्यवाही उपरांत पुलिस ने होटल मालिक पवन गर्ग और मैनेजर संतोष मिश्रा, हाल मैनेजर चरनजीत ¨सह के खिला़फ इममोरल ट्रैफिक एक्ट, 1956, 118, 419 और 420 के इलावा एक्साइज एक्ट अधीन पर्चा दर्ज किया है। डीएसपी सिटी-2 करनशेर ¨सह के नेतृत्व में हुई इस कार्यवाही दौरान सीआईए-1 की पुलिस के अलावा थाना थर्मल के इंचार्ज रछपाल ¨सह सहित बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद थी। उक्त मामले की जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर रछपाल ¨सह ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि स्थानीय गोनियाना रोड पर स्थित झीन नंबर 3 के सामने बने हुए लेक व्यू ग्रीन रिजोर्ट और हांडी रेस्टोरेंट में जिस्मफरोशी का व्यापार बड़े स्तर पर चल रहा हैं। उक्त होटल में छापेमारी की गई तो 6 जोड़ों को आपतिजनक हालत में काबू किया। जब होटल का रिकार्ड चेक किया गया तो उक्त 6 जोड़ों की जानकारी किसे भी रजिस्टर में दर्ज नहीं थी। इसके अलावा होटल का स्टाफ भी बिना किसी शिनाख्त के रखा हुआ था और होटल में गैर कानूनी ढंग से शराब भी पिलाई जा रही थी।
पुलिस की होटल पर की कार्रवाई का पता चलते ही होटल एसोसिएशन के प्रधान सतीश अरोड़ा और अन्य होटल मालिक भी मौके पर पहुंचे। जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कोई भी बालिग लड़का और लड़की कहीं भी जा आ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने एसोसिएशन के नुमाइंदों की एक भी बात नहीं सुनी और अपनी कार्रवाई जारी रखी।