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ईपीएफ ने दी ई-नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन करें दर्ज

ईपीएफओ की तरफ से ऑनलाइन सुविधा पहले से ही शुरू कर दी गई थी।

By JagranEdited By: Published: Thu, 19 Sep 2019 06:16 PM (IST)Updated: Fri, 20 Sep 2019 06:36 AM (IST)
ईपीएफ ने दी ई-नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन करें दर्ज
ईपीएफ ने दी ई-नॉमिनेशन की सुविधा, ऑनलाइन करें दर्ज

जागरण संवाददाता, बठिडा : ईपीएफओ की तरफ से ऑनलाइन सुविधा पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इसमें अब ई-नॉमिनेशन सुविधा भी जोड़ दी गई है। जो पहले मैनुअल ही नॉमिनी भरी जाती थी। इस सुविधा से ईपीएफ अंश धारक को यह फायदा है कि वह अब उमंग एप या ईपीएफ की वेबसाइट पर जाकर ई-नॉमिनी सुविधा के जरिए अपने-अपने ब्लड रिलेशन में किसी को भी नॉमिनी के तौर पर नाम दर्ज कर सकता है। इस सुविधा के जरिए अंश धारक की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा ई-नॉमिनेशन में दर्ज किए गए नाम के व्यक्ति को सिर्फ मृत्यु प्रमाण पत्र ही दिखाने की जरूरत होगी, बाकी ऑनलाइन ही सारा सिस्टम के अनुसार पैसा नॉमिनी को मिलना शुरू हो जाएगा व उन्हें कोई असुविधा भी नहीं होगी।

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ईपीएफओ की तरफ से ई-नॉमिनेशन की सुविधा देने के लिए नोटिफिकेशन 12 सितंबर को जारी किया गया है। ये सारा काम अगस्त तक मैनुअल ही हुआ है। लेकिन अब पीएफ डिपार्टमेंट ये सुविधा शुरू करते हुए कहा है कि लोग ई-नॉमिनेशन सुविधा को अपनाते हुए अपने नॉमिनी का ऑनलाइन रिकार्ड नाम दर्ज करें, जो आधार नंबर से लिक रहेगा। इसे सिर्फ अंश धारक ही खोल पाएगा। इसके अलावा उसकी मृत्यु के बाद नॉमिनी को उससे रिलेशन और मृत्यु का प्रमाण पत्र ही देना होगा। बाकी सारी सुविधा ऑनलाइन मिलेगी।इसको लेकर ईपीएफओ के अधिकारियों ने सभी से अपील की है कि वह अपने नॉमिनी को ऑनलाइन दर्ज कराएं।

ऐसे करें ऑनलाइन

ईपीएफओ की वेबसाइट पर ई-नॉमिनेशन करने के लिए पहले यूएएन को एक्टिवेट करना होगा, जिसके बाद उसके साथ ईपीएफओ की वेबसाइट पर लॉग-इन करना होगा। इसके खुलते ही सबसे पहला पेज ई-नॉमिनेशन का ही खुलेगा, जिसमें अपने नॉमिनी की जानकारी भरनी होगी।


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