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मतदान से दो दिन पहले लागू होगा ड्राइ-डे

आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 10:27 PM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 10:27 PM (IST)
मतदान से दो दिन पहले लागू होगा ड्राइ-डे
मतदान से दो दिन पहले लागू होगा ड्राइ-डे

जागरण संवाददाता, बठिडा: जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा कि आदर्श आचार संहिता को सख्ती से लागू किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब, पैसे व नशीली दवाओं के प्रयोग को रोकने के लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है ताकि असामाजिक तत्व अपनी योजनाओं में सफल न हो सकें। उन्होंने कहा कि शराब के अवैध भंडारण पर सख्ती से रोक लगाई गई है। इसके लिए विजिलेंस टीमें विभिन्न स्तरों पर काम कर रही हैं। किसी भी ठेके के माध्यम से शराब की बिक्री होने पर इसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को दी जाए। अगर किसी छापेमारी या जांच में शराब के अवैध स्टाक या किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की संलिप्तता का पता चलता है तो ऐसे शराब डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा कि मतदान से 48 घंटे पहले शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक लगा दी जाएगी। इन आदेशों के तहत 18 फरवरी 2022 को शाम छह से 20 फरवरी 2022 को मतदान तक और 10 मार्च 2022 को मतगणना के दिन तक ड्राई-डे रहेगा। जिले के 21600 बुजुर्ग और 7506 दिव्यांग घर बैठे डाल सकेंते वोट जिले में वोट प्रतिशत को बढ़ाने के मकसद से इस बार चुनाव आयोग ने आदेश जारी किए हैं कि दिव्यांग व बुजुर्ग लोग घर से वोट डाल सकते हैं। इसके तहत जिले के 29,106 बुजुर्ग व दिव्यांग लोगों को यह सुविधा मिलेगी। जिले में पांच जनवरी को जारी हुई वोटर लिस्ट के अनुसार 21,600 बुजुर्ग व 7506 दिव्यांग वोटर हैं। इसके अलावा कोरोना मरीज भी घर पर रहकर ही वोट डाल सकते हैं।

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उपरोक्त श्रेणियों के मतदाताओं को फार्म 12-डी भरकर अपने विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अफसर को जमा करवाना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी-कम-डीसी वनीत कुमार ने बताया कि कोविड के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज या एकांतवास में रखे गए मरीज भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही 40 फीसद से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन इस सुविधा के लिए फार्म 12-डी भर सकते हैं। फार्म बीएलओ मुहैया करवाएंगे, जिसकी बाकायदा रसीद भी प्राप्त की जाएगी। अगर वोटर बैलेट पेपर का विकल्प चुनता है, तो वह फार्म 12डी में अपना विवरण भरेगा व जमा करेगा।

इस कार्य में सेक्टर अधिकारी बीएलओ भी निगरानी करेंगे तो रिटर्निंग अधिकारी इनका निरीक्षण करेंगे व डाक मतपत्र जारी करने के लिए वैध पाए जाने वाले प्रपत्रों का अनुमोदन करेंगे। रिटर्निंग अधिकारी कोविड के मामले में राज्य सरकार द्वारा जारी सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण पत्र की भी जांच करेंगे। इसके बाद रिटर्निंग अफसर मतदाता सूची में ऐसे मतदाता के नाम के आगे पीबी अंकित करेगा ताकि ऐसे मतदाता मतदान के दिन दोबारा बूथ पर न आ सकें। वहीं चुनाव आयोग की टीम डाक मतपत्र का चयन करने वाले मतदाताओं के घर जाएगी। टीम मतदाता को उनके आगमन की अग्रिम सूचना एसएमएस/मेल या बीएलओ के माध्यम से देगी। यदि इस दल के प्रथम भ्रमण पर कोई मतदाता नहीं मिलता है तो यह दल ऐसे मतदाता के घर दूसरी बार दस्तक देकर लौटेगा, ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मगर टीम दो बार से ज्यादा नहीं जाएगी। उम्मीदवारों को भी टीम के दौरे के बारे में सूचित किया जाएगा।


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