Bathinda News: पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान व्यक्ति ने की खुदकुशी, पत्नी समेत दो पर मामला दर्ज
Bathinda Newsबठिंडा में पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर पति ने फांसी लगा ली। थाना सिटी रामपुरा पुलिस ने मृतक व्यक्ति के भाई की शिकायत पर आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी डाक्टर पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
जासं,बठिंडा। बठिंडा जिले के गांव रामपुरा में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पत्नी के अवैध संबंधों से परेशान होकर बीते दिन घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है।
थाना सिटी रामपुरा पुलिस ने मृतक व्यक्ति के भाई की शिकायत पर आरोपित पत्नी व उसके प्रेमी डाक्टर पर खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल इस मामले में अभी किसी भी आरोपित की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
पत्नी के थे अवैध संबंध
थाना सिटी रामपुरा पुलिस को शिकायत देकर कर्मजीत सिंह निवासी रामपुरा ने बताया कि उसके 45 वर्षीय भाई गुरमेल सिंह की शादी आरोपित महिला संदीप कौर के साथ हुई थी। आरोपित महिला संदीप कौर के आरोपित डा. शेखर सिंह निवासी रामपुरा के साथ अवैध संबंध थे। जिसका पता उसके भाई को चल गया और वह परेशान रहने लगे।
फांसी के फंदे पर लटका
उसके भाई ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उल्टा उसे धमकियां देने लगी। जिसके चलते उसका भाई परेशान रहने लगा और बीते दिनों उसके भाई ने घर में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने आरोपित पत्नी संदीप कौर व उसके प्रेमी डा. शेखर सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास शुरू कर दिए है।
सात दोषियों को आजीवन कारावास
बठिंडा। जिले के कोटफत्ता गांव में संतान प्राप्ति के लिए एक मासूम दलित भाई-बहन की बलि देने के मामले में गुरुवार को एडिशनल सेशन जज बलजिंदर सिंह सरां की अदालत ने सात आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया है।
आरोपितों में तांत्रिक लखविंदर सिंह लक्खी के अलावा दादी निर्मल कौर, पिता कुलविंदर सिंह, मां रणधीर कौर उर्फ रोजी, चाचा जसप्रीत सिंह, बुआ रमनदीप कौर उर्फ अमनदीप कौर और गगनदीप कौर गगन शामिल हैं। जब कोर्ट ने सुनवाई शुरू की तो लोगों का भविष्य बताने वाला मुख्य आरोपित लखविंदर लक्खी तांत्रिक कोर्ट में ही रोने लगा और हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगा।
बहुचर्चित इस बलि मामले की सुनवाई को लेकर दोपहर बाद बड़ी संख्या में अदालत के कर्मचारी और वकील अदालत के बाहर मौजूद रहे। आरोपितों में एक परिवार के छह सदस्य हैं, जिनमें चार महिलाएं और तीन पुरुष हैं।
2017 का है मामला
बता दें कि छह साल पहले 8 मार्च 2017 की रात को जिले के गांव कोटफत्ता में आठ वर्षीय मासूम रणजोध सिंह व उसकी तीन वर्षीय बहन अनामिका कौर की घर में तांत्रिक लखविंदर उर्फ लक्खी की शह पर दादी, माता, पिता, चाचा, दो बुआ ने बलि ले ली थी। बुआ के कोई संतान नहीं होने के कारण परिजनों ने दोनों बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी थी।
एक्शन कमेटी के नेता भाई परनजीत सिंह जग्गी बाबा और बलजिंदर सिंह कोटभारा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस मामले में वकील चरणपाल सिंह बराड़ ने माननीय अदालत के समक्ष सभी आरोपितों के लिए फांसी की मांग की थी, लेकिन अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद करीब तीन बजे सभी आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने लगाया जुर्माना
साथ ही कोर्ट ने सभी आरोपितों को दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सभी आरोपितों को तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। एक्शन कमेटी के नेताओं ने कहा कि सभी आरोपितों को फांसी की सजा के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी। इस मौके पर युवा नेता प्रदीप सिंह भागीवांदर, सुखपाल सिंह पाला, गुरसेवक सिंह कोटभाई, भाकियू क्रांतिकारी के सुरजीत सिंह भुच्चो खुर्द, सुरमुख सिंह सेलवराह, किसान नेता राजमहिंदर सिंह कोटभारा, नछत्तर सिंह आदि भी मौजूद थे।