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अब कमर्शियल वाहनों का परमिट लेने के नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

कमर्शियल वाहन चलाने वालों को अब अपने वाहनों को परमिट लेने के लिए आरटीए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने राहत देते हुए कमर्शियल वाहन का नेशनल परमिट लेने नया बनवाने व रिन्यू कराने के लिए आरटीए आनलाइन पोर्टल शुरू किया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 06:46 AM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 06:46 AM (IST)
अब कमर्शियल वाहनों का परमिट लेने के नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर
अब कमर्शियल वाहनों का परमिट लेने के नहीं लगाने पड़ेंगे दफ्तरों के चक्कर

जागरण संवाददाता, बठिडा : कमर्शियल वाहन चलाने वालों को अब अपने वाहनों को परमिट लेने के लिए आरटीए दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके लिए ट्रांसपोर्ट विभाग ने राहत देते हुए कमर्शियल वाहन का नेशनल परमिट लेने, नया बनवाने व रिन्यू कराने के लिए आरटीए आनलाइन पोर्टल शुरू किया है। जहां पर ही आवेदक को बिना दफ्तर में जाए जानकारी भरनी होगी।

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यहां तक कि परमिट की फीस भी आनलाइन ही भरी जा सकेगी। इसके बाद डिजिटल साइन के साथ परमिट जारी हो जाएगा। इसके लिए लिक द्धह्लह्लश्चह्य://1द्गद्धड्डठ्ठ.श्चड्डह्मद्ब1ड्डद्धड्डठ्ठ.द्दश्र1.द्बठ्ठ/ठ्ठश्चद्गह्मद्वद्बह्ल/ जारी किया गया है। लेटर जारी करने के 20 दिन बाद यह आनलाइन सिस्टम चढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद आवेदक बिना आरटीए आफिस में अधिकारियों के पास जाकर नेशनल परमिट हासिल कर सकते है। इस संबंधी जानकारी आरटीए आफिस से भी जारी की जा सकती है।

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ऐसे करना होगा अप्लाई

गाड़ी का नंबर व चेसी के पिछले पांच नंबर भरने होंगे। सिस्टम चेक करेगा कि गाड़ी के कागज पूरे है या नहीं, जिसमें गाड़ी के टैक्स, फिटनेस, इंश्योरेंस, पुराना नेशनल परमिट, फीस, व्हीकल ऐज, बेस परमिट ठीक होने पर पेमेंट की आप्शन आएगी। जबकि इससे पहले आवेदक आरटीए आफिस में नेशनल परमिट संबंधी फाइल लाकर फाइल एक्टिवेट करवाता है। इसके लिए 16500 रुपए की फीस भरनी पड़ती है। इसके बाद आवेदक दोबारा फाइल लेकर आता है। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद दोबारा फाइल जमा होगी व फिर से फीस भरी जाएगी। अगर फ्रेश परमिट है तो 1370 फीस अगर रिन्यू है तो 1170 फीस लगती है। आईडी क्लर्क और पासवर्ड एसओ लगाता है। इसके बाद वेरिफाई, अप्रूवल, प्रिटिग होती है। आवेदक को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं।

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इस तरह से करनी होगी पेमेंट

-- एनटीआरपी पेमेंट (गेट-वे फार आनलाइन पेमेंट)

-- एसबीआइ इंटरनेट और जनरेटिग एसबीआई (बैंक चालान फार आफलाइन पेमेंट)

-- पेमेंट के बाद डिजिटल साइन होकर नेशनल परमिट जेनरेट हो जाएगा। जो आनलाइन परमिट जारी होगा वह आनलाइन वाहन पर भी आनलाइन अपडेट हो जाएगा।

-- मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को छोड़कर सभी स्टेट में यह जारी होगा। यहां आनलाइन सिस्टम शुरू नहीं हुआ है।


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