सेबी की मंजूरी के बिना चिटफंड कंपनी चलाने वालों पर केस
सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की बिना मंजूरी से पैसों का लेन-देन करने वाली चिटफंड कंपनी जीसीए के दो डायरेक्टरों पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, ब¨ठडा : सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) की बिना मंजूरी से पैसों का लेन-देन करने वाली चिटफंड कंपनी जीसीए के दो डायरेक्टरों पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के सदस्य प्रशांत सरा की शिकायत पर पुलिस ने उक्त कारवाई की है। दोनों आरोपित डायरेक्टरों की पहचान अमरजीत ¨सह चीमा और गुरदीप ¨सह के तौर पर हुई है। इस चिटफंड कंपनी में एक कांग्रेसी विधायक का कथित बेनामी हिस्सा बताया जाता है। सेबी की ओर से पंजाब सरकार के गृह मंत्रालय और पुलिस को भेजे गए पत्र में सेबी ने सीधे तौर पर बताया है कि उक्त जीसीए कंपनी ने सेबी से बिना कोई सर्टिफिकेट लिए करोड़ों रुपये का लेन-देन गैर कानूनी ढंग से किया है। जबकि सेबी के नियमों के अनुसार कोई भी कंपनी उनसे सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना पैसों के लेन-देन का काम नहीं कर सकती। सेबी ने जीसीए पर कार्रवाई के लिए एक पत्र पंजाब सरकार के चीफ सचिव करण अवतार को भी लिख्त तौर पर पत्र भेजा है।
इस संबंधी उक्त मामले के जांच अधिकारी एएसआई निर्मल ¨सह ने बताया कि पुलिस ने सेबी का पत्र मिलने के बाद राज्य सरकार की हिदायतों पर जीसीए कंपनी के डायरेक्टर अमरजीत ¨सह चीमा व गुरदीप ¨सह के खिलाफ साजिश के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज कर आगे की कारवाई शुरू कर दी है। जीसीए कंपनी में बेनामी हिस्सा रखने वाले कांग्रेसी विधायक से बात करनी चाही तो उनसे बात नहीं हो सकी। उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा था।