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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 29, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

बठिंडा में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, सस्ते दाम पर शराब बेचने पर 39 ठेके सील

Published: Tue, 29 Jul 2025 06:00 PM (IST)

बठिंडा में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो नामी शराब विक्रेताओं के 39 ठेकों को सील कर दिया। ...और पढ़ें

प्रस्तुति के लिए प्रयोग की गई प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रस्तुति के लिए प्रयोग की गई प्रतीकात्मक तस्वीर

जागरण संवाददाता, बठिंडा। शहर में आबकारी विभाग ने मंगलवार की सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए 39 ठेकों को सील कर दिया। विभाग की ओर से डिप्टी एक्साइज टेक्सेशन कमिश्नर के निर्देश पर दो नामी शराब विक्रेताओं को साल 2025-25 के लिए अलॉट हुए ठेकों को सील किया गया।

विभाग की यह कार्रवाई इन ग्रुपों को महंगी पड़ गई है, क्योंकि शराब ठेकों के बंद होने से उन्हें लाखों का नुकसान उठाना पड़ेगा। यह ग्रुप सस्ते दाम पर शराब बेचने के अलावा पेटी की सेल कर रहे थे।

आबकारी विभाग को मिली थी शिकायतें

शहर के अमरीक सिंह रोड ग्रुप को चलाने वाली केजी वाइन और मित्तल माल ग्रुप को चलाने वाली एडी कांजला ग्रुप के खिलाफ आबकारी विभाग को कुछ शिकायतें मिली थीं, जिनमें सस्ते दामों पर शराब बेचने के अलावा शराब की पेटी की बिक्री करने के दावे किए गए थे।

इस मामले में अधिकारियों ने जांच के बाद चालान किए गए थे। जिसके बाद चालान डीईटीसी कोर्ट में पहुंचा और उन्होंने शहर में स्थित इन दोनों ग्रुपों के सभी शराब ठेकों को एक दिन के लिए सील करने के आदेश दिए।

एक्साइज विभाग के ईटीओ बिक्रमजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि कुछ शिकायतों की जांच करने के बाद यह कार्रवाई की गई और शहर में दोनों ग्रुपों के सभी ठेके सील कर दिए गए।

एक व्यक्ति कितने बोतल खरीद सकता है?

आमतौर पर शराब खरीदने वालों को यह पता नहीं होता कि वे कितनी मात्रा में शराब खरीद सकते हैं। आबकारी विभाग के नियमों के तहत एक व्यक्ति केवल दो 750 मिलीलीटर की बोतलें ही खरीद सकता है। इसके अलावा यदि पांच लोग एक वाहन में यात्रा करते हैं तो वे प्रति व्यक्ति 2-2 बोतलों के हिसाब से खरीद शराब को एक साथ नहीं रख सकते। यदि ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

वर्तमान नियमों के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति के पास दो बोतलें होनी चाहिए। हालांकि, एक व्यक्ति एक साथ बीयर का एक केस खरीद सकता है। दूसरी ओर शराब ठेकेदार आबकारी अधिनियम के तहत बिना परमिट के न तो थोक में शराब बेच सकते हैं और न ही सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, जैसी बठिंडा में आबकारी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई है।

बठिंडा में हैं कुल 382 ठेके

बठिंडा में कुल 382 ठेके हैं। जिनमें अमरीक सिंह रोड ग्रुप के 15 व मित्तल माल ग्रुप के 24 ठेकों को सील किया गया है। इसके अलावा बठिंडा शहर के पावर हाऊस रोड के ग्रुप में 21, बादल चौक के ग्रुप में 29 व भारत नगर के ग्रुप में 19 शराब ठेके हैं। इसी प्रकार शहर के बाहर रामपुरा फूल में 45, मौड़ में 55, रामा रिफाइनरी में 58, कोटशमीर में 52 व गोनियाना के ग्रुप में 62 शराब के ठेके हैं।