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अजीत रोड की गली नंबर सात माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय अजीत रोड की गली नंबर सात से कोरोना के कई केस पाए जाने पर गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 May 2021 10:22 PM (IST)Updated: Sat, 01 May 2021 10:22 PM (IST)
अजीत रोड की गली नंबर सात माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
अजीत रोड की गली नंबर सात माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

जागरण संवाददाता, बठिंडा: जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय अजीत रोड की गली नंबर सात से कोरोना के कई केस पाए जाने पर गली को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा नई बस्ती की गली नंबर तीन को भी कंटेनमेंट जोन घोषित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा है।

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जिला मजिस्ट्रेट कम डीसी बी श्रीनिवासन ने विभिन्न विभागों को कोरोना को लेकर निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेहत विभाग इस गली के घर-घर का सर्वे करे। जो भी संदिग्ध केस पाए जाते हैं उनके प्रोटोकाल के अनुसार टेस्ट किए जाएं। इस गली के लोगों की सैंपलिंग भी की जाए। जिन लोगों के केस पाजिटिव पाए गए उनकी क्लीनिकल मैनेजमेंट की जाए। एरिया के लोगों को जागरूक भी किया जाए। इसके साथ ही डीसी ने कहा कि एरिया के लोग अपने हाथ साफ रखें। मास्क पहनकर रखें और अपने आसपास की भी सफाई पर विशेष ध्यान दें। डीसी ने बताया कि यह एरिया 10 दिन तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन रहेगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन यह तभी 10 दिन का रहेगा अगर पिछले पांच दिन के दौरान कोई नया केस नहीं पाया जाता। अगर पिछले पांच दिन में और कोई नया के सामने आ जाता है तो इसकी समय अवधि आगे बढ़ जाएगी। घोषित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन से किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है इसका समय एक सप्ताह और बढ़ा दिया जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को भी आदेश जारी किया है कि वह इस गली के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर नाकेबंदी करें। किसी को अंदर-बाहर जाने की इजाजत न दें। साथ ही उन्होंने कहा कि केवल आवश्यक वस्तुओं की ही इस गली में सप्लाई होने दें। पुलिस शारीरिक दूरी और होम क्वारंटाइन का सख्ती से पालन करवाए। जिला मंडी बोर्ड को सब्जी और फ्रूट इस गली के लोगों को मुहैया करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। वाटर सप्लाई और सीवरेज विभाग को भी पानी और सीवरेज की सुविधा उपलब्ध करवाने को कहा गया है। फूड सप्लाई विभाग को दूध व डेयरी प्रोडक्ट उपलब्ध करवाने तथा पावरकाम को बिजली की निíवघ्न सप्लाई देने को कहा है। गली में रहने वाला कोई व्यक्ति अगर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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