क्रिसमस व नए साल पर 35 मिनट ही चला सकेंगे पटाखे
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एडीसी सुखप्रीत ¨सह सिद्धू ने क्रिसमस व नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने के आदेश जारी किए हैं।
जासं, ब¨ठडा : सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एडीसी सुखप्रीत ¨सह सिद्धू ने क्रिसमस व नए साल पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे चलाने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा रिफाइनरी के आसपास वाले गांव फुल्लोखारी, रामा मंडी, रामा गांव, रामसरा, ज्ञाना व कनकवाल के अलावा तेल कंपनियों के भंडार वाले गांव फूसमंडी में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने से रोकने के लिए पटाखे चलाने पर रोक लगाई गई है। इसी प्रकार उन्होंने जिला शिक्षा अफसर सेकंडरी व एलीमेंट्री को हिदायत की कि वह जिले के सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान विद्यार्थियों को आदेशों पर प्रति जागरूक करेंगे। इसके अलावा स्कूलों में डिस्पले बोर्ड लगाएंगे और कार्यकारी इंजीनियर प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड सात दिन पहले व सात दिन बाद प्रदूषण की निगरानी करेंगे।