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जिले में पहले दिन पराली जलाने के 5 मामले आए सामने, अब रेवेन्यू विभाग लगाएगा जुर्माना

जिले में धान की कटाई के साथ ही पराली को आग लगाए जाने की घटनाएं भी शुरू हो गई है। पहले ही दिन जिले में पांच घटनाएं सामने आई हैं।

By JagranEdited By: Published: Wed, 14 Oct 2020 11:58 PM (IST)Updated: Thu, 15 Oct 2020 05:04 AM (IST)
जिले में पहले दिन पराली जलाने के 5 मामले आए सामने, अब रेवेन्यू विभाग लगाएगा जुर्माना
जिले में पहले दिन पराली जलाने के 5 मामले आए सामने, अब रेवेन्यू विभाग लगाएगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, बठिडा : जिले में धान की कटाई के साथ ही पराली को आग लगाए जाने की घटनाएं भी शुरू हो गई है। पहले ही दिन जिले में पांच घटनाएं सामने आई हैं। हालांकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के सेटेलाइट के अनुसार जिले में नौ जगह पर पराली हुए दिखाई दी गई थी। मगर कृषि विभाग की चेकिग के बाद पांच जगह पर पहचान की गई। वहीं कृषि विभाग से प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर जिनके द्वारा पराली जलाई गई है, उनके चालान काटने के लिए रेवेन्यू विभाग को सूचित कर दिया है। पराली जलाने वाले किसानों को कितना जुर्माना लगाया जाएगा, यह रेवेन्यू विभाग ही तय करेगा।

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प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एसडीओ रमनदीप सिंह सिद्धू का कहना है कि पराली जलाने की 5 घटनाओं को देखा गया है। मगर उनके द्वारा किसानों को बार-बार पराली न जलाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। अब पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जाएगी।

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2019 में वसूला था 55 लाख का जुर्माना

जिले में पराली जलाने के 2019 में 1983 मामले सामने आए थे, जिनसे 55 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया था। वहीं साल 2018 के दौरान 5342 जगहों पर पराली को आग लगाने की पहचान हुई थी, जिसमें से 525 किसानों के चालान काटकर उनको 13,12,500 रुपये जुर्माना भी किया गया। इसके अलावा साल 2017 में पराली जलाने के सेटेलाइट ने 3501 केस बताए थे, जिसमें से सिर्फ 40 किसानों की ही पहचान की गई थी। चालान किसी का भी नहीं काटा था, क्योंकि पंजाब सरकार ने किसानों को सब्सिडी देने पर जोर दिया था।

---------------- ऐसे लगता है जुर्माना

-- 2 एकड़ तक 2500 रुपये

-- 5 एकड़ तक 5000 रुपये

-- 5 एकड़ से अधिक पर 15 हजार रुपये जुर्माना

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इन विभागों की है जिम्मेदारी

-- पुलिस- कार्रवाई पर अमल करवाना।

-- कृषि- किसानों को पराली जलाने के नुकसान विकल्प बताना।

-- पंचायत- ग्राम सचिवों द्वारा सूचना देना।

-- रेवेन्यू- पटवारियों द्वारा सूचना देना जुर्माना नोटिस वसूली।

-- प्रदूषण- जुर्माना नहीं देने पर मुकदमा दर्ज कर पैरवी करना।

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ऐसे समझे प्रदूषण का लेवल

लेवल कैसा असर

0-50 गुड कोई असर नहीं

51-100 संतोषजनक कमजोर लोगों के लिए हल्की सी सांस लेने की दिक्कत

101-200 ठीकठाक अस्थमा, दिल, फेफड़ों के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत

201-300 पुअर लोगों को सांस लेने में दिक्कत

301-400 वेरी पुअर बीमार होने के साथ साथ कई रोग

401-500 खतरनाक स्वस्थ शरीर वाले लोगों की सेहत पर भी असर


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