राजिदरा कॉलेज, खेल स्टेडियम और रेलवे ग्राउंड में लगेंगे पटाखों के स्टॉल
लॉटरी सिस्टम से पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले गए।
जासं, बठिडा : दिवाली व गुरुपर्व के मद्देनजर पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन की ओर से लॉटरी सिस्टम से पटाखा विक्रेताओं के ड्रॉ निकाले गए। ड्रॉ को सही ढंग से निकालने के लिए पर्चियां निकलवाई गई। इस बार मल्टीपर्पज खेल स्टेडियम में 18 स्टॉल, राजिदरा कॉलेज में पांच व रेलवे ग्राउंड में छह स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके अलावा मौड़, रामपुरा व तलवंडी साबो में 1-1 स्टॉल लगाया जाएगा। जबकि पटाखों की स्टॉल लेने के लिए जिला प्रशासन के पास कुल 400 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 34 के ड्रॉ निकाले गए। पटाखों के स्टॉल निकालने की कार्रवाई डीसी बी श्रीनिवासन की अगुवाई में हुई, जिस दौरान तहसीलदार सुखबीर सिंह बराड़ भी मौजूद थे।
हाईकोर्ट के आदेश पर की कार्रवाई
दिवाली पर पटाखे बेचने के लाइसेंस जारी करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार 20 फीसद पटाखों के स्टॉल लगाने को लेकर डीसी मीटिग हॉल में ड्रॉ निकाला गया। जिले में 34 लोगों को ड्रॉ निकालकर लाइसेंस जारी किए गए। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार पटाखे चलाने का रात 8 से 10 बजे तक तय किया गया है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से टीमों का गठन किया गया है। अगर इसके अलावा कोई पटाखे बजाते हुए या बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं जितने स्टॉल अलॉट किए गए हैं उनको चेक करने के लिए तहसीलदार की ड्यूटी लगाई गई है। पटाखा विक्रेता करेंगे पूल
पटाखों के स्टॉल के लिए जिन लोगों
का ड्रॉ निकाला गया वह तो अपनी औपचारिकताएं को पूरा करने लगे। मगर जिनको स्टॉल नहीं मिला और उन्होंने पटाखे खरीद रखें है। वह गत वर्ष की तरह जिनको लॉटरी निकली है, उनके साथ पूल करेंगे। इसके तहत एक टेंट में तीन से चार पटाखा विक्रेता काम करेंगे। वहीं पटाखे बेचने के लिए जिनको लाइसेंस जारी किया गया है उनको काफी औपचारिकताओं को पूरा करना है।
अधिकारियों को सतर्क
रहने के निर्देश
प्रशासन ने दिवाली के मद्देनजर किसी भी तरह के हादसों को रोकने के लिए फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को भी चाक-चौबंद रहने के निर्देश दिए हैं। किसी भी तरह संभावित हादसों को रोकने के लिए लाइसेंसधारी विक्रेताओं को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से दूर पटाखा बेचने की हिदायत दी गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। जबकि लाइसेंस लेने के इच्छुक लोगों से आवेदन के साथ तीन फोटो, शपथ पत्र, पहचान पत्र अथवा अन्य कोई फोटो युक्त पहचान पत्र लिए गए हैं। जबकि लाइसेंस के लिए संबंधित थाने और फायर ब्रिगेड की अनुमति जरूरी है। इसका रखें ध्यान
- सभी पटाखे इस प्रकार के स्टालों पर रखें जाएं जो ज्वलनशील पदार्थ का बना हो इतना सख्त हो कि कोई भी अनाधिकारिक व्यक्ति स्टाल में जा सके।
- एक स्टाल एक दूसरे से कम से कम तीन मीटर की दूरी होनी चाहिए और किसी भी स्टाल के 50 मीटर के भीतर कोई भी पटाखा नुमाइश के लिए नहीं रखा जाएगा इन सभी जगहों पर आग बुझाने के योग्य इंतजाम किया जाएं।
- स्टालों में रोशनी के प्रबंध के लिए मिट्टी के तेल वाली लालटेन, गैस के साथ चलने वाला लैंप या मोमबत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर किसी बिजली के उपकरण का इस्तेमाल रोशनी के लिए किया जाता है तो यह दीवार या छत के साथ पूरी तरह जुड़े होने चाहिए।
- एसडीएम बठिडा लाइसेंस देने के समय यह देखेंगे कि लाइसेंस वाली जगह के बारे में आसपास के लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर जांच हो लोकल पुलिस, नगर निगम, फायर अफसर अन्य विभागों के पास नियमों के अनुसार एतराजहीनता सर्टिफिकेट लेना जरूरी हो।