चेक डिसआनर मामले में दो वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना
कुलविंदर कौर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्ट क्लास की अदालत ने कुलविंदर कुमार पुत्र हरी चंद निवासी गांव चीमा को चेक डिसआनर के मामले में दो वर्ष की सजा व एक लाख का हर्जाने का आदेश सुनाया है।
जागरण संवाददाता, बरनाला : कुलविंदर कौर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्ट क्लास की अदालत ने कुलविंदर कुमार पुत्र हरी चंद निवासी गांव चीमा को चेक डिसआनर के मामले में दो वर्ष की सजा व एक लाख का हर्जाने का आदेश सुनाया है। एडवोकेट धीरज कुमार ने बताया कि 12 अक्टूबर 2017 को मैसर्ज सिक्के फाइनांस ने 1.67 लाख रुपये कुलविंदर कुमार को उधार दिए थे, जिसके बदले 1.67 लाख का चेक 11 दिसंबर 2017 को कुलविंदर कुमार ने जारी किया था। जो खाते में रकम नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। जिसके एवज में मैसर्ज सिक्के फाइनांस के एडवोकेट ने कुलविंदर कुमार के खिलाफ शिकायत अदालत में दर्ज करवाई गई। जिसके तहत अदालत ने शिकायतकर्ता के पक्ष में एडवोकेट की दलीलों के साथ सहमत होते हुए कुलविंदर के खाते में रकम नहीं होने के बावजूद मैसर्ज सिक्के फाइनांस को चेक जारी किया है। जिसके तहत दोषी करार देते हुए कुलविंदर कुमार को उक्त मामले में दो वर्ष की सजा व एक लाख का जुर्माना किया है।