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एसबीआइ बरनाला में पिता के खाते बेटा नहीं जमा कर सकता रुपये

एसबीआई एसएमई बरनाला में पिता के खाते में रूपए जमा करवाने गए बेटे को किया मनाएसबीआई एसएमई बरनाला में पिता के खाते में रूपए जमा करवाने गए बेटे को किया मनाएसबीआई एसएमई बरनाला में पिता के खाते में रूपए जमा करवाने गए बेटे को किया मनाएसबीआई एसएमई बरनाला में पिता के खाते में रूपए जमा करवाने गए बेटे को किया मनाएसबीआई एसएमई बरनाला में पिता के खाते में रूपए जमा करवाने गए बेटे को किया मना

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Nov 2018 07:55 PM (IST)Updated: Wed, 21 Nov 2018 07:55 PM (IST)
एसबीआइ बरनाला में पिता के खाते बेटा नहीं जमा कर सकता रुपये
एसबीआइ बरनाला में पिता के खाते बेटा नहीं जमा कर सकता रुपये

संवाद सूत्र बरनाला : सरकारी बैंकों के कुछ अधिकारी अपने ग्राहकों को परेशान कर काम करने से मन चूरा रही है। ऐसा ही एक मामला बुधवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्माल एंड मीडियम इंपोरर ब्रांच 50027 बरनाला में अपने पिता के खाते में रूपये जमा करवाने गए युवक को बैंक अधिकारियों द्वारा अपने खाते के बिना किसी अन्य व्यक्ति के खाते में रूपए जमा करवाने से मना कर दिया, जिसके बाद जब वह कैश जमा करने वाली मशीन में कैश जमा करवाने के लिए गया, तो वह भी खराब मिली। पीड़ित सूरज कुमार निवासी डिठोरा जिला अररियां बिहार, वर्तमान निवासी बरनाला ने बताया कि उसके पिता सिदीयानंद गोसाई बीमार हैं, वह बरनाला में काम करता है। इलाज के लिए रुपये जमा करवाने के लिए 2000 रुपये जमा करवाने के लिए गया था, जिसे बैंक के कर्मचारियों ने मना कर दिया। इसके बाद जब वह कैश मशीन में रुपये जमा करवाने के लिए गया, परंतु उसे मशीन चलाना नहीं आता था।

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इसी प्रकार एक युवक अपने भाई के खाते में 5000 रुपये कैश जमा करवाने गया था, बैंक के कैशियर ने उसे भी जमा करने से मना कर दिया था।

गौर हो कि बैंक मैनेजर के अनुसार थर्ड पार्टी कैश जमा नहीं करवा सकती, परंतु दूसरी तरफ बैंक में ही कैश जमा करवाने के लिए बैंक द्वारा मशीन लगवाई गई हैं व प्रतिदिन लोग थर्ड पार्टी के खाते में कैश जमा करवा रहे हैं। आरबीआइ ने थर्ड पार्टी के खाते में लगाई है रोक : कीमती

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्माल एंड मीडियम इम्पोरर ब्रांच के चीफ मैनेजर कीमती लाल चुघ ने बताया कि 21 जुलाई 2018 से बैंक द्वारा पॉलिसी बनाई गई है कि किसी भी आदमी के खाते में कोई थर्ड पार्टी रुपये जमा नहीं करवा सकता। उक्त खाते में संबंधी खाताधारक ही रुपये जमा करवा सकता है। थर्ड पार्टी के खाते में जमा हो सकते हैं 25 हजार

इस संबंध में निजी बैंक के मैनेजर ने कहा कि आरबीआई द्वारा किसी भी तीसरे व्यक्ति किसी अज्ञात के खाते में 25000 रुपये तक जमा करवाने की पॉलिसी बनाई गई है। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य खाते में 25000 कैश जमा करवा सकता है। मामले की जानकारी ली जाएगी : डीसी

डीसी बरनाला धर्मपाल गुप्ता ने कहा कि एक ही बैंक में दो प्रकार की चल रही पालिसी संबंधी बैंक के मैनेजर से वह पॉलिसी संबधी जानकारी लेकर अगली कार्रवाई करेंगे। डीसी गुप्ता ने कहा कि वह तुरंत ही मशीन को ठीक करवाने के लिए आदेश दे रहे है कि बैंक ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी।


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