बिना मास्क के घूमने वालों के खिलाफ सख्त हुई पुलिस, 30 के चालान
संवाद सूत्र बरनाला बिना मास्क बाहर घूमले वालों पर पुलिस हुई सख्त।
संवाद सूत्र, बरनाला :
दैनिक जागरण ने बिना मास्क के घूमने वाले महज 10 को जुर्माना, पुलिस की यह सुस्ती जिदगी पर न पड़ जाए भारी, शीर्षक के तहत समाचार 24 मई को प्रकाशित किया था। जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएसपी संदीप गोयल के आदेशों पर पुलिस कर्मचारियों ने बिना मास्क के घूमने वालों के धड़ाधड़ा चालान काटने शुरु कर दिए है रहे हैं।
पंजाब में बढ़ रही कोरोना पॉजटिवों की संख्या के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी करके लोगों को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए मुंह पर मास्क बांधकर रखना जरुरी है के निर्देश जारी किए गए हैं, अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूम रहा है तो उसको पुलिस द्वारा तुरंत जुर्माना लगाने के आदेश किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सड़कों पर लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। जिनके खिलाफ अब सख्ती शुरू हो गई है।
थाना शैहणा के प्रभारी एसएचओ अजायब सिंह ने पुलिस पार्टी के साथ कर्फ्यू का उल्लंघन करने व मास्क न पहनने वाले वाहन चालकों के चालान काटे। थाना प्रभारी अजायब सिंह ने बताया कि पंजाब में कोरोना वायरस के कारण चल रहे लॉकडाउन के दौरान सरकारी हिदायतों के अनुसार मास्क पहनना व शारीरिक दूरी को बनाए रखना जरूरी है। जिसके चलते उनकी तरफ से शैहणा के मेन बस स्टैंड पर नाकाबंदी करके बिना मास्क के घूमने वाले 30 वाहन चालकों के चालान काट कर नियमों की पालना करने के लिए अवगत करवाया गया। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें व सामान लेने के लिए केवल एक आदमी ही मास्क पहनकर बाहर जाए। बिना वजह लोग बाहर न आएं : एसएसपी
एसएसपी संदीप गोयल ने कहा कि लोग बिना वजह सड़कों पर घूम रहे हैं जो कि गलत बात है, काम होने पर ही बाजार में आए व अपने वाहनों के कागजात पूरे रखें व मुंह पर मास्क बांधकर रखे। बाइक पर केवल एक आदमी ही सवार होकर घर से निकले, क्योंकि कोरोना से अगर हम बचना चाहते हैं तो हमको खुद ही एहतयात का प्रयोग करना होगा, तभी हम कोरोना जैसे महामारी से बच सकते हैं। ये है जुर्माना का प्रावधान
पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों में अगर कोई बिना मास्क के सड़क पर घूम रहा है तो उसको दो सो रुपये का जुर्माना होगा। एकांतवास के नियमों का उल्लंघन करने वाले को पांच सौ रुपये का जुर्माना होगा व पब्लिक प्लेस पर थूकने वाले को 100 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा।