हलवाई बताएंगे मिठाई की एक्सपायरी डेट
हेमंत राजू बरनाला मिठाई की छोटी दुकान पर भी मिठाई की एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगी।
हेमंत राजू, बरनाला :
मिठाई की छोटी दुकान पर भी मिठाई की एक्सपायरी डेट के साथ मिलेगी। यानी वह कब बनी है, आप उसे कब तक खा सकते हैं, इसकी जानकारी होगी। अभी तक केवल सील बंद पैकिंग मिठाइयों पर ही इस तरह की सूचना लिखी होती थी, लेकिन अब मिठाई की उन दुकानों में जानकारी लिखना जरूरी की जा रही है। नया नियम पहली अक्तूबर से लागू होगा। इस नियम को लेकर मिठाई दुकानदारों को लग रहा है कि एक्सपायरी डेट लिखने से मिठाई की बिक्री दस फीसद तक कम हो जाएगी। ग्राहक वही मिठाई खरीदेगा जो उस दिन बनी होगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथार्टी आफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने मिठाई की दुकानों के लिए यह जरूरी कर दिया है कि वह मिठाइयों पर एक्सपायरी डेट को लिखें। पहले यह निर्णय एक जून से लागू होना था, लेकिन कोरोना काल की वजह से इसे तीन महीना के लिए बढ़ा दिया गया था। सभी दुकानदार तारीक की स्टैंप लगाएंगे। नए नियम का करेंगे पालन : सिंगला
रेलवे स्टेशन के पास स्थित सिगला स्वीट्स के एमडी जतिदर सिगला ने बताया कि नए नियम के वजूद में आने के बाद मिठाई की जो खपत होगी उससे दस फीसद कम बनाया जाएगा। बिक्री पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह प्रतिदिन ताजा मिठाई बनाते हैं, जिसकी प्रतिदिन बिक्री हो जाती है। प्रशासन जानकारी दे, करेंगे पालन : राहुल
सदर बाजार के छत्ता खूह पर स्थित जगदीश स्वीट्स के एमडी राहुल ने बताया कि नए कानून के बारे में पता चला है, लेकिन इसके बारे मे अभी तक कोई भी जानकारी प्रशासन ने नहीं दी। जानकारी मुहैया करवाई जाती है तो वह उस के मुताबिक अपना काम शुरू कर देंगे। सभी को जानकारी जरूरी : सूद
सूद स्वीट्स के अपूर्व सूद ने बताया कि नए कानून के बारे में बरनाला के किसी भी हलवाई को जानकारी नहीं है। अगर नियम को सरकार द्वारा लागू ही किया जाना है तो हलवाइयों को बारीकी से इस नियम के बारे में जानकारी देनी होगी, तभी जाकर दुकानदार नियमों अनुसार काम कर सकेंगे।
लिखनी होगी निर्माण तिथि : अनिल
जिला फूड इंस्पेक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि एफएसएसआइ ने इसकी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें मिठाई के डिब्बे पर निर्माण तिथि के साथ ही एक्सपायरी डेट भी लिखनी होगी। अगर एक्सपायरी डेट नहीं लिख रहे हैं तो उत्पादन तिथि के बेस्ट यूज यानी कितने दिन के भीतर इसे प्रयोग कर सकते हैं यह लिखना होगा। गाइडलाइन जारी की जा चुकी है : नाणा
पंजाब प्रदेश व्यापार मंडल के प्रधान अनिल बांसल नाणा ने कहा कि ऐसे नए कानून बनाने से हलवाइयों को परेशानी के साथ-साथ सेहत विभाग में बडे स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार के रेट भी बढ़ने लगेंगे क्योंकि हलवाईयों द्वारा पहले भी काफी स्तर तक सफाई व शुद्धता रखी जाती है। आम आदमी पर पड़ेगी भारी : वेद प्रकाश
करियाना व्यापारी नेता वेद प्रकाश सोनू ने कहा कि व्यापार तो पहले ही मंदा है, अब सरकार नए नियमों से मिठाई की मिठास तो कम नहीं होगी, परंतु आम व गरीब आदमी की पहुंच में आने वाली गुलाब जामुन व रसगुल्ला दूर हो जाएंगे।
शुद्धता का बढ़ेगा भरोसा : हैप्पी
व्यापारी नेता हैप्पी सिगला ने कहा कि मिठाई में हो रही मिलावट के कारण ये अच्छा फैसला है जो लोग पहले मिठाई से दूर भागते थे अब शुद्धता के कारण इसकी मिठास बढ़ेगी व लोग फिर से मिठाई से मुंह मीठा करने लगेंगे।
मिठाई मियाद
रसगुल्ला दस दिन
गुलाब जामुन दो दिन
बरफी सात दिन
मिल केक सात दिन
कलाकंद एक दिन
चमचम एक दिन