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कुत्ता भौंका तो कृपाण से काट डाला, पांच पर केस

सुना है गुस्सा चंडाल का दूसरा रूप होता है, गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी ही एक घटना जिले के गांव जंगीयाणा में सामने आई है। यहां पालतु कुत्ते के भौंकने से गुस्साए पांच व्यक्तियों ने उसे बेरहमी से पीटा और कृपाण से वार कर मार डाला।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Sat, 18 Jul 2015 04:17 PM (IST)Updated: Sat, 18 Jul 2015 05:22 PM (IST)
कुत्ता भौंका तो कृपाण से काट डाला, पांच पर केस

बरनाला : सुना है गुस्सा चंडाल का दूसरा रूप होता है, गुस्से में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ऐसी ही एक घटना जिले के गांव जंगीयाणा में सामने आई है। यहां पालतु कुत्ते के भौंकने से गुस्साए पांच व्यक्तियों ने उसे बेरहमी से पीटा और कृपाण से वार कर मार डाला। गुस्साए व्यक्तियों ने कुत्ते के मालिक को भी नहीं बख्शा। उसे भी पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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कुत्ते को साथ सैर पर जा रहा था व्यक्ति

जंगीयाणा गांव के वासी नीटा सिंह ने बताया कि वह शुक्रवार को अपने पालतू कुत्ते के साथ्ा सैर करने जा रहा था। वह घर से थोड़ी दूर निकला तो रास्ते में पहले से खड़े गुरप्रीत सिंह, उसके पिता लाला सिंह, तीर्थ सिंह, बोगड़ सिंह व सीरा सिंह को देख कर कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। इस पर उन लोगों ने पहले तो गाली गलौज की और फिर कुत्ते को पीटना शुरू कर दिया।

रोकने पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। सभी ने पहले कुत्ते की लाठियों से पिटाई की। रोकने पर कुत्ते के मालिक को भ्ी पीटने लगे। इसते पर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। आखिर उन्होंने कुत्ते को कृपाणों से काट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी।

थाना शैहणा के प्रभारी इंस्पेक्टर संजीव सिंगला ने बताया कि कुत्ते के मालिक की शिकायत पर पांचों व्यक्तियों के विरुद्ध कुत्ते की हत्या व कुत्ते के मालिक से मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। जल्द ही आरोपी काबू कर लिए जाएंगे।

जुर्म में ये हो सकती है सजा

भारतीय दंड संहिता की सेक्शन 429 के मुताबिक 50 रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य के किसी भी जानवर की कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे पांच वर्ष की कैद या जुर्माना अथवा दोनाें की सजा हो सकती है।


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