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क्लेम न देने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 16,520 रुपये हर्जाना

उपभोक्ता फोरम बरनाला ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 16 हजार 520 रुपये शिकायतकर्ता को देने के निर्देश सुनाए है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 09:50 PM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 09:50 PM (IST)
क्लेम न देने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 16,520 रुपये हर्जाना
क्लेम न देने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 16,520 रुपये हर्जाना

संवाद सूत्र, बरनाला : उपभोक्ता फोरम बरनाला ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 16 हजार 520 रुपये शिकायतकर्ता को देने के निर्देश सुनाए है। जतिन कुमार गर्ग निवासी बरनाला ने आयोग को शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पिता ने कंपनी से 26 नवंबर 2017 से 25 नवंबर 2018 के लिए मेडिक्लेम पॉलिसी करवाई थी, जो हमारे परिवार के लिए थी। उसके बीमार होने पर 26 जुलाई 2018 को उसे संजीवनी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। एक अगस्त 2018 को ठीक होने पर उसको छुट्टी मिल गई। उपचार के दौरान शिकायतकर्ता का 25 हजार 460 रुपये खर्च आया। जब उसके न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के पास बिल के लिए भेजे तो कंपनी कागज पूरे न होने का बहाना बनाकर क्लेम को खारिज कर दिया। फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह, मेबर तेजिदर सिंह भंगू ने शिकायतकर्ता के हक में फैसला सुनाते हुए उक्त कंपनी को 16 हजार 520 रुपये व तीन हजार रुपये शिकायतकर्ता को हर्जाने के रूप में देने को कहा।

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