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बीमा कंपनी को 34954 रुपये देने के निर्देश

बरनाला खप्तकार फोर्म ने एक इंशोरेंस कंपनी को 34 हजार 954 रुपए अदा करने का फैसला सुनाया है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 05:52 PM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 05:52 PM (IST)
बीमा कंपनी को 34954 रुपये देने के निर्देश
बीमा कंपनी को 34954 रुपये देने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बरनाला : उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी को 34 हजार 954 रुपये अदा करने का फैसला सुनाया है। अमन कुमार पुत्र धर्मलाल निवासी सेखा रोड बरनाला ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसकी आल्टो कार का एक्सीडेंट हो गया था। जिसका उसने बीमा करवाया हुआ था। कंपनी के कहने के मुताबिक उसने अपनी जेब से एक लाख 164 रुपये खर्च करके अपनी गाड़ी ठीक करवा ली व क्लेम के लिए बीमा कंपनी को भेज दिया। लेकिन कंपनी के सरवेयर ने 81 हजार 54 रुपये का एस्टीमेट किया व कंपनी द्वारा कुछ बिल न मंजूर होने के चलते शिकायतकर्ता को 46 हजार 100 रुपये की अदायगी की गई। जिस पर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

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