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आग से मरे युवक के परिजनों को बीमा कंपनी देगी 6 लाख

गांव कलाला की महिला बलवीर कौर पत्नी सुरजीत सिंह के बेटे अमृतपाल सिंह के घर में दूध गर्म करते समय रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगने से झूलसने से मौत हो गई थी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Aug 2019 11:58 PM (IST)Updated: Sat, 10 Aug 2019 06:29 AM (IST)
आग से मरे युवक के परिजनों को बीमा कंपनी देगी 6 लाख
आग से मरे युवक के परिजनों को बीमा कंपनी देगी 6 लाख

संवाद सहयोगी बरनाला : गांव कलाला की महिला बलवीर कौर पत्नी सुरजीत सिंह के बेटे अमृतपाल सिंह के घर में दूध गर्म करते समय रसोई गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगने से झूलसने से मौत हो गई थी। इस मामले में मृतक की माता बलवीर कौर द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता फोरम ने 8 अगस्त को बीमा कंपनी को 6 लाख रुपये का हर्जाना पीड़ित परिवार को देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही 30 दिनों के अंदर सारी पेमेंट 6 प्रतिशत ब्याज सहित केस पर आए खर्च 10 हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।

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चार वर्ष पहले लगाई गई थी याचिका

गांव कलाला की महिला बलवीर कौर ने अपने बेटे अमृतपाल सिंह की गैंस सिलेंडर से झूलसने से हुई मौत मामले में वर्ष 2015 को संदौड़ इंडेन ग्रामीण वितरण कंपनी पर याचिका लगाई थी। कार्रवाई न होने पर 17 जून को मौत मामले में उपभोक्ता फोरम में केस दर्ज किया था। फोरम में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह व सदस्य तेजिन्दर सिंह भंगू की बेंच ने फैसला सुनाते हुए न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी को 6 लाख हर्जाना 6 प्रतिशत ब्याज के साथ देने के आदेश दिए है।

कानून में ऐसा उल्लेख नहीं की पाइप फटने से कंपनी देनदार

गैस कंपनी की इंश्योरेंस बीमा कंपनी ने अपनी दलील दी थी कि कानून में ऐसा उल्लेख नहीं था कि पाइप फटने से दुघर्टना हो तो उसकी देनदार बीमा कंपनी ही होगी, लेकिन फोरम ने हादसे में इकलौते बेटे की मौत का जिम्मेदार कंपनी को ही ठहराया है।


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