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कोविड-19 को को लेकर डीसी ने नए निर्देश जारी

जागरण संवाददाता बरनाला कोविड-19 को देखते हुए डीसी तेज प्रताप सिंह फूलका ने नए निर्देश जारी किए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 15 Oct 2020 11:30 PM (IST)Updated: Fri, 16 Oct 2020 05:09 AM (IST)
कोविड-19 को को लेकर डीसी ने नए निर्देश जारी
कोविड-19 को को लेकर डीसी ने नए निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, बरनाला :

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कोविड-19 को देखते हुए डीसी तेज प्रताप सिंह फूलका ने जिले में पंजाब सरकार के निर्देशों के मुताबिक लाकडाउन में आंशिक ढील दी है। जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को माता-पिता की मंजूरी के साथ स्कूल में आने की अनुमति होगी। इसके अलावा हाई स्कूल के प्रबंधकों को पंजाब एजुकेशन बोर्ड द्वारा जारी की गई एसओपी का पालन करना होगा। केंद्र एडिड उच्च शिक्षा संस्थाओं के प्रमुखों द्वारा यकीनी बनाया जाएगा कि रिसर्च स्कालर्स, पीएचडी व साइंस व टेक्नोलाजी ग्रुप के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी को लैब व प्रयोग आदि की जरूरत है या नहीं। इसके बिना दूसरी उच्च शिक्षा संस्थाओं के स्टेट यूनवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी आदि को रिसर्च स्कालर्स पीएचडी के लिए साइंस व टेक्नोलाजी ग्रुप के पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थी जिनके लिए लेबोरेटरी व प्रयोगशालाओं की जरूरत है को 15 अक्टूबर तक खोलने की मंजूरी दी गई है। स्वीमिंग पूल को सिर्फ खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार, युवक मामले व खेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई एसओपी के आधार पर खोलने की मंजूरी होगी। इस तहर ही बिजनेस टू बिजनेस बी-टू-बी प्रदर्शनियों को भी नियमों के आधार पर खोलने की मंजूरी होगी। कंटेनमेंट जोन से बाहर सोशल, एकेडमिक, स्पो‌र्ट्स, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक प्रोग्राम समेत शादी व भोग के लिए 100 व्यक्तियों तक की एकत्रित करने की मंजूरी होगी। बंद जगहों पर हाल पचास प्रतिशत की क्षमता जहां 200 व्यक्तियों के ठहरने का प्रबंध हो को खोलने की मंजूरी होगी, ऐसी जगहों पर मास्क पहनना, समाजिक दूरी, धर्मल स्केनिग व सैनिटाइजजर आदि का प्रबंध होना जरुरी होगा व 100 व्यक्तियों से ज्यादा इकट्ठा करने पर पाबंदी होगी।


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