कोविड के मद्देनजर बरनाला में एक फरवरी तक पाबंदियों में बढ़ावा
जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी करके जिले में पहले से लागू पाबंदियां एक फरवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं।
जागरण संवाददाता, बरनाला
जिला मजिस्ट्रेट कुमार सौरभ राज ने कोरोना की स्थिति के मद्देनजर आदेश जारी करके जिले में पहले से लागू पाबंदियां एक फरवरी 2022 तक बढ़ा दी हैं। इसके बिना इंडोर व आउटडोर 300 से अधिक लोगों के इक्ट्ठ करने पर भी रोक लगाई गई है। यह इक्ट्ठ भी कोविड संबंधी लागू प्रोटोकाल के पालन से ही किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि जनतक स्थानों व कार्य की जगहों पर मास्क लगाना जरूरी है। जनतक स्थानों पर सामाजिक दूरी रखने व छह फीट की दूरी रखने के लिए निर्देश जारी किया गया है। धारा 144 के तहत जारी आदेशानुसार गैर जरूरी आवाजाही व रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक म्यूनिसिपिल क्षेत्रों में रोक रहेगी हालांकि जरूरी गतिविधियां, सामान की लोडिग-अनलोडिग, सरकारी कामकाज आदि की आज्ञा होगी।
इसी तरह स्कूल, कालेज, यूनिवर्सिटियां, कोचिग संस्थाएं आदि को भी बंद रखने की हिदायत की गई है जबकि आनलाइन विधि से पढ़ाई जारी रहेगी। मेडिकल व नर्सिंग कालेज रोजाना के आधार पर कार्य करेंगे। इसी तरह सभी बार, सिनेमा, मल्टीपलेक्स, मॉल, रेस्टोरेंट, सपा, जिम, खेल कांप्लेक्स, म्यूजियम आदि 50 फीसदी समर्था से ही खोलने की आज्ञा होगी, इसके लिए पूरे स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटड हो। एसी बसें 50 फीसद समर्था से ही चल सकेंगी। इसी तरह सरकारी या प्राइवेट विभागों से कोई भी सेवा उसी व्यक्ति को मिलेगी, जिसने मास्क पाया होगा। अन्य सभी विभाग भी कोविड प्रोटोकाल की सख्ती से लागू करना यकीनी बनाएंगे। पूरी तरह वैक्सीनेटड, 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट वालों को ही जिले में आने की इजाजत होगी। यह आदेश एक फरवरी तक लागू रहेंगे।