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उपभोक्ता फारम ने बीमा कंपनी को ट्रक वापिस करने का आदेश दिया

बरनाला उपभोक्ता फार्म ने इंसोरेंस कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनांस लिमटिड को ट्रक वापस करने का निर्देश।

By JagranEdited By: Published: Fri, 10 Jan 2020 04:20 PM (IST)Updated: Fri, 10 Jan 2020 04:20 PM (IST)
उपभोक्ता फारम ने बीमा कंपनी को ट्रक वापिस करने का आदेश दिया
उपभोक्ता फारम ने बीमा कंपनी को ट्रक वापिस करने का आदेश दिया

जागरण संवाददाता, बरनाला : उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी इंडिया इंफोलाइन फाइनांस लिमिटेड को शिकायतकर्ता बलवीर सिंह पुत्र दलवार सिंह निवासी गांव मनाल जिला बरनाला की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ट्रक वापिस करने के आदेश दिए है। शिकायतकर्ता बलवीर सिंह ने बताया कि उसका ट्रक नंबर-पीबी-19एफ-9187 पर लोन लिया था। कुछ समय बाद उसने अपना ट्रक अपने दोस्त को दे दिया, जिसने लोन की किश्तों को भरने का वायदा किया था, परंतु लोन की किश्तें नहीं भरी जाने के कारण कंपनी ने ट्रक को जब्त कर लिया। जब उसने इस मामले के बारे कंपनी में जाकर पता किया, तो लोन का बकाया डेढ़ लाख बताया गया।

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जिसको उसने 29 नवंबर 2017 को जमा करवा दिया था। परंतु कंपनी ने फिर भी उसका ट्रक वापिस नहीं किया, जिस कारण उसने उपभोक्ता फार्म में शिकायत दी, तो इंसोरेंस कंपनी के पेश हुए गवाह ने माना कि ट्रक उन्होंने जब्त किया है व शिकायतकर्ता का 8 लाख 47 हजार 865 रुपये बकाया बनता है। शिकायतकर्ता द्वारा पेश किए गए सबूतों व दोनों पक्षों द्वारा पेश की गई दलीलों के बाद शिकायतकर्ता द्वारा 37 हजार 339 रुपये लोन की किश्त बकाया पाई गई, जिस उपरांत उपभोक्ता फार्म के प्रधान कुलजीत सिंह, सदस्य तेजिदर सिंह व मनीशा, खंडपीठ टीम ने शिकायतकर्ता द्वारा अपनी किश्त भरने के बाद बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता का ट्रक वापिस करने के आदेश दिए है, अगर इन आदेशों का तीस दिनों के अंदर-अंदर पालन नहीं हुआ, तो उपभोक्ता फार्म द्वारा अपनी अगली कार्रवाई की जाएगी।


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