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सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश

सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश

By JagranEdited By: Published: Wed, 20 Feb 2019 07:11 PM (IST)Updated: Wed, 20 Feb 2019 07:11 PM (IST)
सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश
सिविल सर्जन ने मेडिकल स्टोर को बंद करने के दिए आदेश

जागरण संवाददाता, बरनाला : सिविल अस्पताल के सामने एक प्राईवेट केमिस्ट स्टोर द्वारा मेडिकल कानून के तहत दवा को सुरक्षित न रखने के मामले में सीएमओ बरनाला डॉक्टर जुगल किशोर के नेतृत्व में ड्रग इंस्पेक्टर गुनदीप बांसल ने बुधवार को अपनी चे¨कग के दौरान केमिस्ट स्टोर संचालक को तुरंत स्टोर को बंद करने की वार्निंग दे दी।

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इस मौके पर सीएमओ ने कहा, पहले स्टोर की छत की मरम्मत करवाओं व स्टोर के लिए तय नियमों का पालन करो उसके बाद ही स्टोर खुल सकेगा। इस मौके पर उन्होंने कहाकि गत छह फरवरी को उक्त केमिस्ट स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर गुनदीप बांसल ने अपनी चे¨कग के दौरान पाया था कि दुकान की छत ऊपर से टूटी हुई है, जहां पर बारिश आदि से बचाने के लिए प्लास्टिक की तिरपाल लगाया गया है। ऐसे में रखी जीवन रक्षक दवाएं प्रभावित होती हैं। इस मामले को लेकर ड्रग इंस्पेक्टर गुनदीप बांसल ने जोनल लाईसेंस अथारिटी को अपनी रिपोर्ट भेजी थी कि उक्त केमिस्ट स्टोर संचालक को नोटिस जारी किया जाए व उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएं। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी को भी उन्होंने केमिस्ट स्टोर संचालक को कहा था कि पहले स्टोर की छत व अन्य तय नियमों का पालन करो उसके बाद ही दवा की बिक्री कर सकते है परंतु स्टोर संचालक ने नियमों का पालन नही किया व बुधवार को उन्होंने फिर से ड्रग इंस्पेक्टर गुनदीप बांसल को साथ लेकर फिर से स्टोर संचालक को वार्निग दी है कि तुरंत ही दुकान की टूटी हुई छत का इलाज करके अन्य सभी नियमों का भी पालन करें तब तक वह स्टोर में किसी भी प्रकार की कोई दवा आदि नही बेच सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जल्द ही जोनल लाईसेंस अथारिटी केमिस्ट स्टोर संचालक को नोटिस भेज देगी।

सीएमओ डॉक्टर जुगल किशोर ने कहा कि अगर अब भी स्टोर संचालक ने स्टोर खोला व दवाएं बेची तो नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में उनके खिलाफ मेडिकल कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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