शदि में 30 से से अधिक होंगे शामिल तो कटेगा चालान : डीसी
बरनालापंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर निर्देश जारी किए गए।
By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jul 2020 10:11 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jul 2020 06:09 AM (IST)
जागरण संवाददाता, बरनाला
पंजाब सरकार द्वारा कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जारी किए दिशा निर्देशों के तहत डीसी बरनाला तेज प्रताप सिंह फूलका द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत विवाह व अन्य सामाजिक समारोह पर 30 व्यक्तियों तक व अंतिम संस्कार पर 20 व्यक्तियों तक सीमित किया गया है। इस संबंधी विभिन्न समारोह पर दिशा निर्देशों की पालना करवाने के लिए मैरिज पैलेस-होटलों के प्रबंधक जिम्मेदार होगे। ऐसा नहीं करने पर होटल-मैरिज पैलेसों का लायसेंस रद्द किया जाएगा। मैरिज पैलेस /होटल मालिकों द्वारा यकीनी बनाया जाएगा कि इमारतों में ताजी हवा आने का प्रबंध हो। उपरोक्त समारोह के अलावा अन्य कोई सामाजिक जलसा करने पर पाबंदी होगी। उल्लंघना करने की सूरत में एफआईआर दर्ज की जाएगी।
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