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अमृतसर लॉ कॉलेज ने करवाया वेबिनार

। भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा नौ के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मापदंडों व सीमाओं विषय पर अमृतसर लॉ कॉलेज द्वारा वेबिनार करवाया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 05 Sep 2020 11:25 PM (IST)Updated: Sat, 05 Sep 2020 11:25 PM (IST)
अमृतसर लॉ कॉलेज ने करवाया वेबिनार
अमृतसर लॉ कॉलेज ने करवाया वेबिनार

संवाद सहयोगी, अमृतसर

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भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धारा नौ के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग के मापदंडों व सीमाओं विषय पर अमृतसर लॉ कॉलेज द्वारा वेबिनार करवाया गया। इस दौरान पूर्व न्यायाधीश अनिल आर दवे ने अधिनियम की मूल परिभाषा के साथ भारतीय मध्यस्थता अधिनियम की धाराओं जैसे कि प्रक्रिया व पुरस्कारों के आधार के बारे में चर्चा की।

न्यायाधीश ज्योति सिंह ने मध्यस्थ पुरस्कारों को अलग करने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दी और अधिनियम के प्रचलन की सीमाओं के साथ- साथ विवादित संपत्ति के निरोध, संरक्षण या निरीक्षण पर भी चर्चा की।

एडवोकेट वैभव अग्निहोत्री ने आर्बिट्रेशन की प्रक्रियाओं तथा कुछ विदेशी पुरस्कारों के प्रवर्तन की जानकारी दी। इस मौके पर अमृतसर ग्रुप आफॅ कॉलेजेस के चेयरमैन एडवोकेट अमित शर्मा, वित्तीय निदेशक रागिनी शर्मा व प्रबंध निदेशक डॉ. रजनीश अरोड़ा मौजूद थे।


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