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दस हजार कारोबारियों ने भरी रिटर्न

अमृतसर जीएसटी साइट पर जीएसटीआर-3बी भरने का सिलसिला आज भी पूरा दिन जारी रहा। आज भरी जाने वाली रिटर्न के लिए कारोबारियों को अपनी अगली रिटर्न भरने से पहले 50 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं करने की सूरत में कारोबारी की अगले माह की रिटर्न साइट पर अपलोड ही नहीं की जा सकेगी। जीएसटी प्रोफेशनल्स बीती रात 12 बजे अंतिम तिथि निकलने के बाद प्रोफेशनलज क्लाइंट्स का दूसरे दिन का जुर्माना बचाने के लिए सुबह से ही इसकी साइट पर डट गए।

By JagranEdited By: Published: Wed, 23 May 2018 08:36 PM (IST)Updated: Wed, 23 May 2018 08:36 PM (IST)
दस हजार कारोबारियों ने भरी रिटर्न
दस हजार कारोबारियों ने भरी रिटर्न

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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जीएसटी साइट पर जीएसटीआर-3बी भरने का सिलसिला आज भी पूरा दिन जारी रहा। आज भरी जाने वाली रिटर्न के लिए कारोबारियों को अपनी अगली रिटर्न भरने से पहले 50 रुपये जुर्माना देना होगा। ऐसा नहीं करने की सूरत में कारोबारी की अगले माह की रिटर्न साइट पर अपलोड ही नहीं की जा सकेगी। जीएसटी प्रोफेशनल्स बीती रात 12 बजे अंतिम तिथि निकलने के बाद प्रोफेशनलज क्लाइंट्स का दूसरे दिन का जुर्माना बचाने के लिए सुबह से ही इसकी साइट पर डट गए। बावजूद इसके आज करीब 10 हजार कारोबारियों की रिटर्न फाइल की जा सकी। जबकि इससे पहले मंगलवार रात 12 बजे तक अमृतसर जिला के कुल 50 हजार कारोबारियों में से करीब 25 हजार ही रिटर्न भर पाए थे।

जीएसटी प्रेक्टीशनर्स एसोसिएशन प्रधान रंजीत शर्मा ने बताया कि जिन कारोबारियों की बीती रात 12 बजे रिटर्न फाइल नहीं की जा सकी, उन्हें अगले प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये जुर्माना आनलाइन देना होगा। इस लिए प्रोफशनल्स का प्रयास था कि उनके क्लाइंट्स को आज का जुर्माना

तो लग गया मगर आने वाले दिनों के जुर्माने से उन्हें बचाया जा सके।

एसोसिएशन प्रधान शर्मा ने बताया कि जिनकी रिटर्न देरी से भरी गई है, उन्हें अगली रिटर्न फाइल करने से पहले जीएसटी का बनता जुर्माना आनलाइन जमा करवाना होगा। उन्होंने बताया कि आज रात 12 बजे के बाद रिटर्न पर यह जुर्माना 100 रुपये और इसके अगली रात 12 बजे के बाद यह 150 रुपये हो जाएगा। इस तरह यह जुर्माना तब तक बढ़ता रहेगा, जब तक रिटर्न फाइल नहीं हो जाती।

जीएसटी प्रोफेशनल्स एसोसिएशन के पूर्व प्रधान नवीन सहगल का कहना है कि अगले दिनों में साइट पर और भी बोझ पड़ने वाला है। क्योंकि डेढ़ करोड़ से उपर की सेल वाले कारोबारियों की अप्रैल की रिटर्न 31 मई तक भरी जानी है जबकि मई की रिटर्न 10 जून तक भरी जानी है। इस लिए चाहिए कि सरकार पहले से ही इसके लिए साइट को ढांचागत तौर पर इतना अपग्रेड कर ले कि इस पर आसानी से काम किया जा सके। वहीं उन्होंने सरकार को कारोबारियों का जुर्माना माफ करने की भी अपील की है क्योंकि इसमें कारोबारियों का कोई कसूर नहीं। साइट के चलते ही कई कारोबारी रिटर्न नहीं भर सके हैं। हमेशा अपडेट रखी जाए साइट

न्यू मिश्री बाजार ट्रेडर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रधान सु¨रदर लखेर कहते हैं कि जीएसटी के लिए बनाई गई साइट बहुत स्लो काम करती

है। इसके चलते ही बिना कारण कारोबारियों को जुर्माना भरना पड़ता है। अगर साइट पूरी स्पीड से काम करे तो यह मुश्किल हल हो सकती है। रह गई खुद की रिटर्न

अमृतसर आचार मुरब्बा एसोसिएशन के चेयरमैन राकेश ठाकुर ने बताया कि साइट के चक्कर में उनकी खुद की फर्म की रिटर्न रह गई। अब उन्हें जब तक उनकी रिटर्न भरी नहीं जाती, तब तक के लिए प्रति दिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। इसमें चाहिए कि सरकार माहिरों की राय के बाद जीएसटी साइट को अपग्रेड करे ताकि बेकसूर कारोबारियों की रिटर्न निश्चित तिथि तक भरी जा सके।


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