डोमेस्टिक वर्करों की सेवा केंद्रों से की जाएगी रजिस्ट्रेशन : डीसी
अनआर्गेनाइजड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 की धारा 10 (2) के तहत डोमेस्टिक वर्करों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी।
By JagranEdited By: Published: Fri, 14 Sep 2018 04:22 PM (IST)Updated: Fri, 14 Sep 2018 04:22 PM (IST)
जागरण संवाददाता, तरनतारन : अनआर्गेनाइजड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 की धारा 10 (2) के तहत डोमेस्टिक वर्करों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। यह बात डीसी प्रदीप कुमार सभ्रवाल ने दी।
उन्होंने कहा कि किरत विभाग द्वारा चलाई जा रही वेबसाइट पर डोमेस्टिक वर्करों की रजिस्ट्रेशन करने और शिनाख्त कार्ड जारी करने की शुरुआत की गई। उन्होंने विभागों के अधिकारियों को आदेश जारी करते कहा कि जिले में कार्य कर रहे लोगों को अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने लिए जागरूक किया जाए।
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