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झूठे मामले में फंसाने के आरोप में हाई कोर्ट के आदेश पर एसआइ और एएसआइ पर केस

प्रतिबंधित दवाओं के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में पुलिस ने सब इंस्पेक्टर और एएसआइ के खिलाफ केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 01 Aug 2021 01:45 AM (IST)Updated: Sun, 01 Aug 2021 01:45 AM (IST)
झूठे मामले में फंसाने के आरोप में हाई कोर्ट के आदेश पर एसआइ और एएसआइ पर केस
झूठे मामले में फंसाने के आरोप में हाई कोर्ट के आदेश पर एसआइ और एएसआइ पर केस

जासं, अमृतसर: प्रतिबंधित दवाओं के झूठे मामले में फंसाने के आरोप में लोपोके थाने की पुलिस ने सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार और एएसआइ राजपाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। कुलविंदर सिंह और जुगराज सिंह नाम के दो लोगों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जाच करवाने की अपील की थी। जाच में मानावाला टोल प्लाजा के पास स्थित एक पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज ने पुलिस की पोल खोल दी। अमृतसर देहाती के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना ने बताया कि आरोपित मुलाजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

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मामले की पैरवी कर रहे वकील अजय कुमार विरमानी ने बताया कि लोपोके थाने की पुलिस ने नौ जुलाई 2020 को कुलविंदर सिंह, जुगराज सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का केस दर्ज कर चारों को फतेहपुर जेल भेज दिया था। पुलिस का दावा था कि चारों से 5000 प्रतिबंधित गोलिया बरामद की गई हैं। जेल से ही आरोपितों ने एसएसपी को पत्र लिखकर मामले की जाच की गुहार लगाई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लगभग ढाई महीने जेल काटने के बाद आरोपितों को कोर्ट से जमानत मिल गई। इसके बाद मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट में घटनास्थल मानावाला पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई जिसमें कुलविंदर सिंह और जुगराज सिंह को हिरासत में लेते हुए स्पष्ट दिखाया गया। कोर्ट ने आइजी सुरेंद्र पाल सिंह परमार और एसएसपी को जाच के आदेश दिए थे जबकि आरोपित पक्ष हाई कोर्ट से सीबीआइ की जाच की गुहार लगाता रहा। कोर्ट ने आइजी को आदेश दिया था कि वह 13 अगस्त तक मामले की जाच कर शपथ पत्र सहित कोर्ट में पेश होद्य हालाकि इससे पहले थाने की पुलिस ने मामले का चालान भी टू कोर्ट कर दिया था।


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