आरोप : कालोनाइजरों ने जाली दस्तावेज के आधार पर दुकानों व प्लाटों की ली एनओसी
आरटीआइ एक्टीविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ने खुलासा किया है कि दाना मंडी छेहरटा में निर्मित हो रही दुकानें नियमों के विपरीत है।
संवाद सहयोगी, अमृतसर: आरटीआइ एक्टीविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ने खुलासा किया है कि दाना मंडी छेहरटा में निर्मित हो रही दुकानें नियमों के विपरीत है। कालोनाइजरों ने अधिकारियों की मिलीभगत से 70 के करीब प्लाटों की एनओसी हासिल कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि एनओसी गलत व कथित रूप से झूठा हल्फिया बयान देकर हासिल की है।
एनओसी आवेदन करते समय कालोनाइजरों ने जो हल्फिया बयान दिया है। उसके स्टांप पर तिथि मार्च 2018 की लिखी गई है। सरकार के नियम के अनुसार मार्च 2018 से पहले बनी कालोनियां ही नियमित की जा सकती हैं जबकि प्लाटिग व दुकानों का निर्माण वर्ष 2021 में शुरू हुआ है।
जिला खजाना अधिकारी से आरटीआइ के माध्यम से जानकारी हासिल की है जिस पर खजाना अधिकारी ने इन स्टांप की बिक्री मई 2021 में बताई है। पर कालोनाइजर ने इन स्टांप पर मार्च 2018 की तारीख डाल कर निगम के अधिकारियों से कथित रूप से मिलीभगत कर 70 एनओसी हासिल की है।
सुरेश शर्मा ने डायरेक्टर स्थानीय निकाय विभाग से मांग की है कि जिला खजाना अधिकारी की रिपोर्ट पर कालोनाइजरों की ओर से गलत दस्तावेज देने पर उनके खिलाफ जालसाजी का मामला दर्ज किया जाए व गलत तरीके से एमटीपी विभाग की ओर से जारी की 70 एनओसी को कैंसिल किया जाए। वाटर व सीवरेज के कनेक्शन काटने के आदेश दिए जाए। दुकानों के मसले पर जांच चल रही: कमिश्नर
इस बारे निगम कमिश्नर मलविदर सिंह जग्गी ने कहा कि दाना मंडी छेहरटा में कालोनाइजरों की ओर से निर्मित की गई दुकानों के मसले पर जांच चल रही है। आरोप साबित होने पर निगम के रेवेन्यू को चूना लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।