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टैक्स अदाकारों को वार्षिक रिटर्न भरना जरूरी

पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने जीएसटी के आडिट विषय पर सेमिनार करवाया गया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 16 Mar 2019 12:25 AM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 12:25 AM (IST)
टैक्स अदाकारों को वार्षिक रिटर्न भरना जरूरी
टैक्स अदाकारों को वार्षिक रिटर्न भरना जरूरी

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पीएचडी चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ने जीएसटी के आडिट विषय पर सेमिनार करवाया गया। इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेज के सुधारों के क्षेत्र में गुड्स और सर्विस टैक्स लगाने संबंधी जानकारी दी गई। पीएचडी चैंबर्स ने यह सेमिनार कोनार्ड-अडनेयोर-सटिटग जर्मनी के सहयोग से करवाया।

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सेमिनार में टैक्सेशन सब कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट पवन कुमार पाहवा ने बताया कि जीएसटी टैक्स को लेकर पैदा हुई उलझनों के बीच पंजाब सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस मौके पर अमृतसर जोन के कन्वीनर जयदीप सिंह ने कहा कि जीएसटी के तहत सभी टैक्स अदाकारों को एक वार्षिक रिटर्न जीएसटी आर-9 भरना जरूरी है। इसके साथ वार्षिक खातों की कॉपी और जीएसटी आडिट रिपोर्ट 30 जून 2019 तक भरी जानी है। उन्होंने टैक्स भरने वालों को जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9 सी को भरे जाने संबंधी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

इस मौके पर एइटीसी अमनदीप कौर ने उद्योग के सदस्यों के मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने कहा कि सरकार व्यापार और उद्योग को पेश आ रही मुश्किलों और समस्याओं से बाहर निकालने के हर संभव प्रयास कर रही है। जीएसटी में कुछ समस्याओं को हल करने के लिए अलग-अलग सर्कुलर जारी किए गए हैं। इस अवसर पर जीएसटी अमृतसर के सलाहकार विनामर गुप्ता ने कहा कि 2 करोड़ रुपये से ज्यादा वार्षिक रिटर्न ओवर करने वाले टैक्स अदाकारों को जीएसटी की वार्षिक समाप्ति स्टेटमेंट तैयार करें और आडिटर की तरफ से तसदीक करने संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी जानकारी दी।


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