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31 जुलाई तक बकाया टैक्स जमा करवा जुर्माने व ब्याज से बचें : गुप्ता

। पंजाब सरकार द्वारा साल 2013-14 से लेकर अब तक चले आ रहे प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत राहत दी गई थी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 29 Jul 2020 12:00 AM (IST)Updated: Wed, 29 Jul 2020 06:09 AM (IST)
31 जुलाई तक बकाया टैक्स जमा करवा जुर्माने व ब्याज से बचें : गुप्ता
31 जुलाई तक बकाया टैक्स जमा करवा जुर्माने व ब्याज से बचें : गुप्ता

जागरण संवाददाता, अमृतसर

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पंजाब सरकार द्वारा साल 2013-14 से लेकर अब तक चले आ रहे प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टरों को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत राहत दी गई थी। 31 जुलाई तक बढ़ाई गई राहत का लाभ अधिकाधिक लोग ले सकें, इसके लिए नवनियुक्त ज्वाइंट कमिश्नर कम विभागीय इंचार्ज रोहित गुप्ता ने विभागीय सुपरिंटेंडेंटों व इंस्पेक्टरों से बैठक की और उन्होंने लोगों को इसका फायदा बताने की अपील की।

गुप्ता ने बताया कि साल 2013-14 या फिर उसके बाद से चले आ रहे प्रॉपर्टी टैक्स डिफाल्टरों को राहत देने के लिए सरकार ने ओटीएस स्कीम निकाली थी। स्कीम के तहत लगभग 22 फीसद तक का लाभ लोग ले सकते हैं। अभी तक किए गए रिव्यू में पता चला है कि लोगों ने चार से लेकर आठ साल तक का अपना बकाया टैक्स इस स्कीम के तहत जमा करवाते हुए इसका लाभ उठाया है। बाकी लोग भी इसका लाभ उठाएं, ताकि भारी जुर्माना व ब्याज से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन के दौरान प्रापर्टी टैक्स की रिकवरी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। काफी क्षेत्रों में तो इसे ठीक कर लिया गया है, परंतु जिन वार्डों में अभी भी रिकवरी सुधर नहीं रही है, वहां के इंस्पेक्टरों को इसकी चिता करने को कहा गया है।

बैठक में सुपरिटेंडेंट प्रदीप राजपूत, दविदर बब्बर, पुष्पिंदर सिंह, अश्वनी सहगल, लवलीन शर्मा, सुनील भाटिया, जसविदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, सतपाल सिंह के अलावा सभी इंस्पेक्टर हाजिर थे।


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