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कौन सा काम कितने दिन में होगा, आरटीए दफ्तर में लगे बोर्ड पर पाएं जानकारी

गवाल मंडी स्थित आरटीए दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए विभाग की तरफ से मुख्य गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 14 May 2021 12:00 PM (IST)Updated: Fri, 14 May 2021 12:00 PM (IST)
कौन सा काम कितने दिन में होगा, आरटीए दफ्तर में लगे बोर्ड पर पाएं जानकारी
कौन सा काम कितने दिन में होगा, आरटीए दफ्तर में लगे बोर्ड पर पाएं जानकारी

जागरण संवाददाता, अमृतसर: गवाल मंडी स्थित आरटीए दफ्तर में आने वाले लोगों के लिए विभाग की तरफ से मुख्य गेट के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है। इस पर लोगों को यह जानकारी मिलेगी कि उनका काम कितने दिनों में होना है। इस बोर्ड के माध्यम से लोगों को यह भी बताया जाएगा कि अगर उनका काम नहीं होता है तो वह किसे शिकायत कर सकते हैं। फिलहाल देर से ही सही लेकिन विभाग की आंख तो खुली है। इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी।

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दैनिक जागरण ने 'आरटीए दफ्तर में काम करवाना नहीं आसान, दिनभर भटकते रहते हैं लोग' के शीर्षक से खबर 12 मई को प्रमुखता से छापी थी। इसके बाद विभाग जागा और आरटीए सेक्रेटरी ज्योति बाला ने इस पर संज्ञान लेते हुए लोगों की समस्या को दूर करने के लिए यह बोर्ड दफ्तर के मेन गेट के बाहर लगवा दिया गया है। लोगों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। लोगों का काम करवाना उनकी प्रमुखता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी आरटीए दफ्तर में काम करवाने से संबंधित कोई शिकायत है तो वह उनसे संपर्क कर सकता है। वह लोगों की समस्या हल करवाने के लिए दफ्तर में बैठती है। इस तरह समझें बोर्ड पर दी गई सारी जानकारी

-आरसी (नान ट्रांसपोर्ट) का काम 21 दिन में होगा। अगर यह तय समय में नहीं होता है तो जिला हेडक्वार्टर में आरटीए और सब डिवीजन में एसडीएम को शिकायत की जा सकती है। इसके बाद भी काम नहीं होता है तो एडीसी जनरल और डीसी को भी शिकायत कर सकते हैं।

-फिटनेस सर्टिफिकेट आफ कामर्शियल व्हीकल का काम सात दिन में होगा। यह काम मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के अधीन होगा। कार, मोटरसाइकिल के ड्राइविग लाइसेंस बनाने का काम सात दिन में होगा। यह काम जिला स्तर पर आरटीए सेक्रेटरी और सब डिवीजन में एसडीएम के माध्मय से होगा।

-टैक्स क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सात दिन में होगा। इसकी जिम्मेदारी आरटीए आफिस के सेक्शन आफिसर के पास है।

-रूट परमिट और नेशनल परमिट जारी करवाने का काम सात दिन में होगा। यह काम करवाने की जिम्मेदारी आरटीए सेक्रेटरी की है।

-व्हीकल ट्रांसफर करवाने का काम सात दिन में होगा, ड्राइविग लाइसेंस रिन्यू करवाने का काम भी सात दिनों में होगा। इसके लिए जिला स्तर पर आरटीए सेक्रेटरी और सब डिवीजन में एसडीएम के पास इसकी पावर है।


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